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बजट 2020: 7.5 लाख रुपए से ज्यादा PF, NPS में रखा तो देना होगा टैक्स

यह नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा और इसका असर उन लोगों पर ही पड़ेगा जिनकी सैलरी 30 लाख रुपए हो

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 05, 2020 पर 9:35 AM
बजट 2020: 7.5 लाख रुपए से ज्यादा PF, NPS में रखा तो देना होगा टैक्स

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट में मोटी सैलरी वालों के प्रोविडेंट फंड (PF) पर भी टैक्स लगाया है। बजट में पेश प्रस्ताव के मुताबिक, टैक्स छूट का फायदा देने वाली तीन इनवेस्टमेंट स्कीम अब टैक्स के दायरे में आ सकते हैं। इनमें EPF, नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और रिटायरमेंट फंड है। अभी तक इन पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब अगर इनमें कुल निवेश 7.5 लाख रुपए से ज्यादा होगी तो उस पर टैक्स देना होगा।

NPS, रिटायरमेंट फंड और PF में एक साल में 7.5 लाख रुपए से ज्यादा निवेश करने पर 1 अप्रैल 2021 से टैक्स लगेगा। यानी अगर आप इन तीनों में मिलाकर 10 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 2.5 लाख रुपए पर आपको टैक्स देना होगा। अभी तक इनमें किए गए निवेश पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था।

अभी तक इनमें किया गया निवेश पूरी तरह टैक्स फ्री (EEE) था। यानी  PF में आप जो पैसा जमा करते हैं उस पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। वहीं PF में जमा रकम पर जो ब्याज मिलता है वह टैक्स फ्री होता है। और आप जब फंड निकालते हैं तो उसपर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। हालांकि इसका असर उन लोगों पर ही पड़ेगा जिनकी सैलरी 30 लाख रुपए हो।  

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