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MoneyControl News FEBRUARY 01, 2022 / 2:03 PM IST

Income Tax Slabs Budget 2022 Live Updates: इनकम टैक्स स्लैब में नहीं हुआ कोई बदलाव, जुर्मान देकर इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट का मौका

Income Tax Slabs Budget 2022 Live Updates: साल 2014 में आयकर छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दी थी

Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारण मंगलवार को आम बजट 2022-23 पेश करने जा रही हैं। टैक्सपेयर्स उनसे कई सौगात मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। बीते साल यानी आम बजट 2021-22 में सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई कोई बदलाव नहीं किया। इसीलिए, उससे पिछले बजट यानी आम बजट 2020-21 में लागू आयकर स्लैब के दो विकल्प अभी भी बने हुए हैं। साल 2014 के बाद अभी तक इनकम टैक्स स्लैब में कोई बढ़ोत्तरी नहीं

Budget 2022: जानिए इनकम टैक्स में आपको क्या मिला
Budget 2022: जानिए इनकम टैक्स में आपको क्या मिला
FEBRUARY 01, 2022 / 12:40 PM IST


इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। यानी कि जो पहले था, वैसे ही रहेगा।

    FEBRUARY 01, 2022 / 12:39 PM IST

    FM सीतारमण ने डायमंड और ज्वैलरी पर कस्टम ड्यूटी को 5 फीसदी कर दिया है।

      FEBRUARY 01, 2022 / 12:36 PM IST

      वर्चुअल डिजिटल एसेट पर लगेगा 30% टैक्स
      FM निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा। Virtual Digital Assets ट्रांसफर पर 1 फीसदी TDS लगेगा। क्रिप्टो से आय पर 30% टैक्स लगेगा। LTCG पर 15 फीसदी से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा। छापेमारी में मिली रकम का Set-off नहीं होगा।

        FEBRUARY 01, 2022 / 12:35 PM IST

        दिव्यांगों को टैक्स में राहत दी गई है। राज्य सरकार के स्टॉफ को NPS पर टैक्स राहत मिलेगा। NPS पर टैक्स राहत सीमा 10% से बढ़ाकर 14% किया गया। NPS पर टैक्स राहत सीमा 10% से बढ़ाकर 14% किया गया। चुनिंदा स्टार्टअप्स को टैक्स राहत Mar 2023 तक मिलेगा।

          FEBRUARY 01, 2022 / 12:33 PM IST

          GST रिकॉर्ड स्तर पर
          FM निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि जनवरी में GST कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर. GST लागू होने के बाद अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन है। उन्होंने कहा कि चुनिंदा कैपिटल गुड्स पर 7.5% ड्यूटी लगेगी। कट पॉलिश्ड डायमंड पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। छाते पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 20% और 350 से ज्यादा कस्टम ड्यूटी छूट खत्म की जाएगी।

            FEBRUARY 01, 2022 / 12:28 PM IST

            वित्त वर्ष 2023 में कुल खर्च 39.45 लाख करोड़ रुपये जबकि उधारी के सिवा कुल आमदनी 22.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान।वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय घाटे को 6.4 प्रतिशत तक रोकने का लक्ष्य।वित्तीय घाटे को वित्त वर्ष 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत के नीचे लाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे

              FEBRUARY 01, 2022 / 12:28 PM IST

              क्रिप्टोकरेंसी यदि उपहार के रूप में दी जाए, तो उपहार लेने वाले को अब इस पर कर देना होगा। RBI 2023 में डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। सरकार डिजिटल एसेट ट्रांसफर से होने वाली आमदनी पर 30% टैक्स लेगी।

                FEBRUARY 01, 2022 / 12:23 PM IST

                केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों में टैक्स डिडक्शन का अंतर खत्म हुआ। अब राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी NPS खाते में जाने वाली रकम पर टैक्स डिडक्शन की सीमा 10% से बढ़कर 14% हुई है।

                  FEBRUARY 01, 2022 / 12:14 PM IST

                  को-ऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18 फीसदी की टैक्स दर को घटाकर 15 फीसदी करने का ऐलान और सरचार्ज को 12 फीसीद से घटाकर 7 फीसदी करने का प्रस्ताव। साथ ही, इनकम बेस को भी 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ किए जाने की घोषणा की गई है।

                    FEBRUARY 01, 2022 / 12:11 PM IST

                    फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए कहा कि अब टैक्सपेयर्स अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हैं और 2 साल के भीतर असेसमेंट ईयर के लिए अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

                      FEBRUARY 01, 2022 / 12:10 PM IST

                      पुराने/नए टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स की दरें (60 साल से कम के आयु वर्ग)

                      यहां भी 2.5 लाख रुपये की आय पर कोई कर देय नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5 फीसदी की दर से टैक्स है। 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये की आय पर 20 फीसदी की दर से टैक्स है। 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 फीसद की दर से टैक्स है। इस आयु वर्ग के टैक्स स्लैब में 2.5 से 5 लाख रुपये की आय पर 87ए के तहत टैक्स छूट भी प्राप्त है।

                        FEBRUARY 01, 2022 / 11:58 AM IST

                        टैक्सपेयर्स (Taxpayers) पुराने टैक्स स्लैब (Old tax slab) से नए स्लैब में जा सकते हैं और वे नए स्लैब से फिर पुराने स्लैब में वापस आ सकते हैं। हालांकि यह छूट कुछ खास वर्ग के टैक्सपेयर्स के लिए ही है। नौकरीपेशा वाले लोग नए स्लैब में जाकर वापस आ सकते हैं। नौकरीपेशा हर वित्त वर्ष में टैक्स स्लैब (How to switch tax slab) स्विच कर सकते हैं। जिनकी सैलेरी, किराए या अन्य सोर्स से आय है, वे हर बार टैक्स स्लैब बदल सकते है। अगर आपकी बिजनेस से इनकम है तो आप सिर्फ एक बार शिफ्ट कर सकते हैं। बिजनेसमैन एक बार स्विच करने पर वापस नहीं आ सकते है।

                          FEBRUARY 01, 2022 / 11:50 AM IST

                          कौन सा टैक्स स्लैब होगा बेहतर
                          दोनों ही टैक्स सिस्टम में अगर आपकी आय 5 लाख रुपये सालाना से कम है तो आपको 12,500 रुपये की छूट मिलेगी। यानी 5 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम वाले लोगों को कोई भी टैक्स नहीं चुकाना होगा। नए टैक्स सिस्टम में सीनियर सिटिजन या फिर सुपर सीनियर सिटिजन को अधिक टैक्स छूट भी नहीं मिलती है, सबके लिए टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये ही है।

                            FEBRUARY 01, 2022 / 11:42 AM IST


                            नया टैक्स स्लैब
                            60 साल तक के लिए 2.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से 5 लाख पर 5 फीसदी, 5 लाख रुपये से लेकर 7.5 लाख रुपये पर 10 फीसदी, 7.5 से 10 लाख पर 15 फीसदी, 10-12.5 लाख पर 20 फीसदी, 12.5 लाख से 15 लाख रुपये पर 25 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगता है।

                              FEBRUARY 01, 2022 / 11:32 AM IST

                              नया टैक्स स्लैब
                              साल 2020 के बजट में टैक्स स्लैब में दरें कम कर दी गई, लेकिन इसमें सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली और अन्य दूसरी कर छूटों को खत्म कर दिया गया। नए टैक्स स्लैब को उम्र के हिसाब से बांटा गया है। 60 साल की उम्र तक के लिए, 60 साल से 80 साल की उम्र के लिए एक स्लैब और 80 साल की आयु से अधिक के सुपर सीनियर सिटिजंस के लिए भी एक स्लैब बनाया गया है।

                                FEBRUARY 01, 2022 / 11:24 AM IST

                                5 से 7.5 लाख रुपये की आय पर 10 फीसदी की दर से टैक्स लगता है। 7.5 से 10 लाख रुपये की आय पर 15 फीसदी की दर से टैक्स है। 10 से 12.50 लाख रुपये की आय पर 20 फीसदी की दर से टैक्स है। 12.5 लाख से 15 लाख रुपये की आय पर 25 फीसदी की दर से टैक्स है। इसके बाद 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगता है।

                                  FEBRUARY 01, 2022 / 11:17 AM IST

                                  टैक्स स्लैब

                                  साल 2020 से पहले बजट में लाए गए टैक्स स्लैब के मुताबिक 2.5 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 3 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 फीसदी की दर से टैक्स लगता है। साथ ही U/S 87A के तहत 12,500 रुपये की कर छूट प्राप्त है। 3 लाख से 5 लाख रुपये तक की आय पर भी 5 फीसदी की दर से टैक्स लगता है। U/S 87A के तहत 12,500 रुपये की कर छूट मिलती है। इस तरह इस टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपये तक की आय तक 87A के तहत कर छूट मिलने से कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती है।

                                    FEBRUARY 01, 2022 / 11:09 AM IST

                                    साल 2014 मे मोदी सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया था। वहीं 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया था।

                                      FEBRUARY 01, 2022 / 11:00 AM IST

                                      7.5 से 10 लाख रुपये की आय पर 15% की दर से टैक्स लगता है

                                        FEBRUARY 01, 2022 / 11:00 AM IST

                                        5 से 7.5 लाख रुपये की आय पर 10% की दर से टैक्स लगता है

                                          FEBRUARY 01, 2022 / 10:58 AM IST

                                          2.5 लाख से 3 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 फीसदी की दर से टैक्स लगता है

                                            FEBRUARY 01, 2022 / 10:58 AM IST

                                            2.5 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है

                                              FEBRUARY 01, 2022 / 10:57 AM IST

                                              साल 2020 के बजट में टैक्स भरने के दो विकल्प मुहैया कराए गए थे। लिहाजा अभी भी टैकस पेयर्स के पास दो विकल्प हैं। दोनों में से किसी एक टैक्स स्लैब को टैक्स पेयर्स चुन सकते हैं। इन दो विकल्पों में से एक विकल्प पुराना/मौजूदा टैक्स स्लैब है और दूसरा विकल्प है। नया टैक्स स्लैब, जो बजट 2020 में लाया गया था।

                                                FEBRUARY 01, 2022 / 10:54 AM IST

                                                देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ ही देर में आम बजट पेश करने वाली हैं। इस बार के बजट में आम आदमी की निगाहें वित्त मंत्री के पिटारे पर टिकी हुईं हैं। सबसे ज्यादा लोग टैक्स के बारे में जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि कोरोना काल के इस दौर में उन्हें टैक्स के मामले में कितनी राहत मिलेगी।

                                                  FEBRUARY 01, 2022 / 10:53 AM IST

                                                  Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारण मंगलवार को आम बजट 2022-23 पेश करने जा रही हैं। टैक्सपेयर्स उनसे कई सौगात मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। बीते साल यानी आम बजट 2021-22 में सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई कोई बदलाव नहीं किया। इसीलिए, उससे पिछले बजट यानी आम बजट 2020-21 में लागू आयकर स्लैब के दो विकल्प अभी भी बने हुए हैं। साल 2014 के बाद अभी तक इनकम टैक्स स्लैब में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है क्या आज होगा कोई अहम फैसला।