Union Budget 2024: हर साल तकरीबन इसी वक्त कंपनियां अपने एंप्लॉयीज से टैक्स सेविंग इनवेस्टमेंट और खर्चों के लिए सबूत मांगती हैं, ताकि संबंधित वित्त वर्ष के लिए उनके टैक्स लाइबिलिटी का आकलन किया जा सके। अगर टैक्स छूट की बात करें, तो पुरानी टैक्स रिजीम में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल खर्चों के लिए छूट का प्रावधान है। नई टैक्स रिजीम में ऐसी कोई छूट उपलब्ध नहीं है।
