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यूनियन बजट 2024 : पिछले बजट में निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और बुजुर्गों को दिया था बड़ा तोहफा

वित्तमंत्री ने महिलाओं के लिए नई सेविंग्स स्कीम-महिला स्म्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट पेश करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि यह स्कीम मार्च 2025 तक दो साल के लिए उपलब्ध होगी। इसमें किसी महिला या लड़की के नाम से 2 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। इस इनवेस्टमेंट 2 साल के लिए होगा, जिस पर सालाना 7.5 फीसदी इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें आंशिक विड्रॉल ऑप्शन उपलब्ध है

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 27, 2023 पर 1:30 PM
यूनियन बजट 2024 : पिछले बजट में निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और बुजुर्गों को दिया था बड़ा तोहफा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) में निवेश की लिमिट बढ़ाने का ऐलान बजट 2023 में किया था। उन्होंने इस स्कीम में डिपॉजिट की मैक्सिमम लिमिट 15 लाख रुपये से बढ़कर 30 लाख रुपये कर दी थी।

बजट 2024 : फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 1 फरवरी, 2023 को पेश बजट में महिलाओं और बुजुर्गों को बड़ा तोहफा दिया था। उन्होंने महिलाओं के लिए नई सेविंग्स स्कीम का ऐलान किया था। सीनियर सिटीजंस के लिए सबसे लोकप्रिय माने जाने वाली स्कीम में डिपॉजिट की लिमिट बढ़ा दी थी। आइए समझते हैं कि ये बेनेफिट्स क्या थे।

1. महिला सम्मान बचत पत्र

वित्तमंत्री ने महिलाओं के लिए नई सेविंग्स स्कीम-महिला स्म्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट पेश करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि यह स्कीम मार्च 2025 तक दो साल के लिए उपलब्ध होगी। इसमें किसी महिला या लड़की के नाम से 2 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। इस इनवेस्टमेंट 2 साल के लिए होगा, जिस पर सालाना 7.5 फीसदी इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें आंशिक विड्रॉल ऑप्शन उपलब्ध है। अभी उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इस स्कीम में इनवेस्ट करने पर किसी तरह का टैक्स बेनेफिट नहीं है। इंटरेस्ट अमाउंट पर टैक्स लगेगा।

2. सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) की लिमिट बढ़ाई

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) में निवेश की लिमिट बढ़ाने का ऐलान बजट 2023 में किया था। उन्होंने इस स्कीम में डिपॉजिट की मैक्सिमम लिमिट 15 लाख रुपये से बढ़कर 30 लाख रुपये कर दी थी। इस स्कीम में हर तिमाही डिपॉजिटर के अकाउंट में इंटरेस्ट का पैसा आता है। इस स्कीम में डिपॉजिट पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत डिडक्श की सुविधा मिलती है।

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