Telegram को सरकार से नोटिस, पायरटेड कंटेंट रोके नहीं तो लिया जाएगा एक्शन

मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि Telegram सिर्फ इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि सरकार एक-एक करके पायरेसी वाले चैनल की पहचान करे। सरकार ने प्रोड्यूसर्स, OTT प्लेटफॉर्म्स और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए टेलीग्राम की शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में भी जानकारी मांगी है

अपडेटेड Jul 04, 2026 पर 2:58 PM
सरकार का नजरिया अब पायरेटेड कंटेंट के मामले में प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय करने की ओर बढ़ रहा है।

केंद्र सरकार ने लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम (Telegram) को एक नोटिस भेजा है। इसमें टेलीग्राम से कहा गया है कि वह अपने प्लेटफॉर्म के जरिए पायरेटेड फिल्मों, OTT कंटेंट और दूसरे ऑडियो-विजुअल मैटीरियल को बड़े पैमाने पर फैलने से रोके। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने नोटिस में टेलीग्राम से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर मांगी है। सरकार का नजरिया अब पायरेटेड कंटेंट के मामले में प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय करने की ओर बढ़ रहा है।

पीटीआई के मुताबिक, सरकारी अधिकारियों का कहना है कि मंत्रालय ने टेलीग्राम से कहा है कि कॉपीराइट का उल्लंघन सिर्फ एक सिविल उल्लंघन नहीं है, बल्कि कॉपीराइट एक्ट, 1957 और सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952 के तहत एक आपराधिक अपराध भी है। मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि टेलीग्राम सिर्फ इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि सरकार एक-एक करके पायरेसी वाले चैनल की पहचान करे। सिर्फ प्रतिक्रिया के तौर पर, एक-एक करके चैनल हटाने का तरीका शायद IT एक्ट, 2000 और IT रूल्स, 2021 के तहत जरूरी 'ड्यू डिलिजेंस' (उचित सावधानी) दिखाने के लिए काफी न हो।

रिपोर्ट के मुताबिक, एक अधिकारी का कहना है, "सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर पायरेटेड कंटेंट मिलता रहता है, नियमों का पालन ठीक से नहीं किया जाता है या अधूरा जवाब दिया जाता है, तो लागू कानूनी ढांचे के तहत आगे जांच और कार्रवाई हो सकती है। यह कार्रवाई भारत की क्रिएटर इकॉनमी, फिल्म इंडस्ट्री, ब्रॉडकास्टर्स, OTT प्लेटफॉर्म्स, प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की सुरक्षा के लिए की गई है।"


इस बारे में भी मांगी है जानकारी

यह भी कहा जा रहा है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रोड्यूसर्स, OTT प्लेटफॉर्म्स और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए टेलीग्राम की शिकायत निवारण प्रणाली (Grievance Redressal Mechanism) के बारे में भी जानकारी मांगी है। टेलीग्राम को याद दिलाया गया है कि एक मध्यस्थ (Intermediary) के तौर पर, उसे IT एक्ट और IT नियमों के तहत 'ड्यू डिलिजेंस' का पालन करना जरूरी है।

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केंद्र सरकार ने हाल ही में मेटा (Meta) को भी एक नोटिस भेजा था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने नोटिस में WhatsApp पर आने वाले यूजरनेम फीचर के बारे में सवाल पूछा था। इसके अलावा सरकार ने Instagram पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मैटीरियल को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों को लेकर कंपनी को तलब करने का भी फैसला किया। MeitY ने टेलीग्राम और एक अन्य मैसेजिंग ऐप सिग्नल (Signal) को भी उनके मौजूदा यूजरनेम फीचर को लेकर नोटिस भेजे हैं।

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