दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पाइसजेट (SpiceJet) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) अजय सिंह को निर्देश दिया है कि वह 10 अगस्त तक कलानिधि मारन को 100 करोड़ रुपये का भुगतान करें। साथ ही कोर्ट ने मौखिक रूप से चेतावनी दी कि अगर यह भुगतान नहीं किया गया तो अदालत को कंपनी का पिछली तिमाही का मुनाफा जब्त करना पड़ सकता है। स्पाइसजेट के CMD अजय सिंह 24 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस योगेश खन्ना के सामने पेश हुए। अदालत के आदेश का पालन नहीं करने के मामले में उन्हें तलब किया गया था। इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।
