Eicher Motors से मांगा गया था ₹130 करोड़ का GST, अपील के बाद घटकर रह गया एक चौथाई से भी कम; कंपनी बोली- फिर करेंगे अपील

Eicher Motors का कहना है कि कंपनी के आकलन के आधार पर, संशोधित मांग भी कायम रखने योग्य नहीं है और कंपनी इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने सहित सभी विकल्पों का मूल्यांकन कर रही है। मामला वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी की ओर से भुगतान किए गए आउटपुट टैक्स देनदारी के बजाय लौटाए गए मैटेरियल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के नॉन रिवर्सल से संबंधित है

अपडेटेड Aug 03, 2024 पर 10:32 AM
आयशर मोटर्स के मुताबिक, सं​शोधित आदेश में 24.52 करोड़ रुपये की टैक्स मांग और 2.45 करोड़ रुपये का जुर्माना शामिल है।

Eicher Motors GST Demand Order: बुलेट बाइक वाली रॉयल एनफील्ड की पेरेंट कंपनी आयशर मोटर्स से तमिलनाडु की टैक्स अथॉरिटी ने 129.79 करोड़ रुपये के जीएसटी की मांग की थी। लेकिन इस आदेश के खिलाफ कंपनी की अपील पर इस डिमांड ऑर्डर को घटाकर 26.97 करोड़ रुपये कर दिया गया है। कंपनी का कहना है कि यह संशोधित मांग भी सही नहीं है। आयशर मोटर्स ने शेयर बाजारों को बतया कि 30 दिसंबर, 2023 को एडिशनल कमिश्नर, चेन्नई नॉर्थ कमिश्नरेट से उसे कुल 129.79 करोड़ रुपये की जीएसटी डिमांड का ऑर्डर मिला था। इसमें 117.99 करोड़ रुपये की टैक्स मांग और 11.79 करोड़ रुपये का जुर्माना शामिल था।

Eicher Motors के मुताबिक, ‘‘इस जीएसटी मांग आदेश के खिलाफ कंपनी की ओर से दायर अपील के परिणामस्वरूप, डिमांड ऑर्डर अब 129.79 करोड़ रुपये से संशोधित कर कुल 26.97 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसमें 24.52 करोड़ रुपये की टैक्स मांग और 2.45 करोड़ रुपये का जुर्माना शामिल है।’’

किस वजह से मांगा गया है GST


मामला वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी की ओर से भुगतान किए गए ‘आउटपुट टैक्स’ देनदारी के बजाय लौटाए गए मैटेरियल पर ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट’ के नॉन रिवर्सल से संबंधित है। आयशर मोटर्स ने कहा, ‘‘कंपनी के आकलन के आधार पर, संशोधित मांग भी कायम रखने योग्य नहीं है और कंपनी इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने सहित सभी विकल्पों का मूल्यांकन कर रही है।’’ कंपनी के मुताबिक, इस आदेश से उसके फाइनेंशियल्स, ऑपरेशंस या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

करोड़ों के टैक्स बकाए और जुर्माने को चुकाएगी कोका कोला, लेकिन अपील की भी है तैयारी

इंफोसिस को भेजा गया 32,400 करोड़ का GST नोटिस लिया गया वापस

जीएसटी के कर्नाटक प्राधिकरण ने आईटी कंपनी इंफोसिस को भेजा गया लगभग 32,400 करोड़ रुपये की मांग का कारण बताओ नोटिस वापस ले लिया है। इसके साथ ही कर्नाटक प्राधिकरण ने आईटी कंपनी को निर्देश दिया है कि वह इस मसले पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलीजेंस (डीजीजीआई) के केंद्रीय प्राधिकरण को एक नया जवाब दे। इंफोसिस को जीएसटी अधिकारियों ने 2017 से शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए अपनी विदेशी शाखाओं से मिली सेवाओं पर 32,403 करोड़ रुपये का नोटिस दिया था। हालांकि कंपनी ने कहा था कि संबंधित मामले में उसकी जीएसटी देनदारी नहीं बनती है।

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।