Swiggy Instamart से खराब दूध, एक्सपायर हो चुके प्रोडक्ट की हो रही डिलीवरी! FSSAI ने जारी किए 9 नोटिस

ग्राहकों की शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि Swiggy Instamart के जरिए एक्सपायर हो चुके, खराब, सड़े-गले, दूषित और असुरक्षित फूड प्रोडक्ट की सप्लाई की गई। रेगुलेटर ने कहा कि नोटिसों में कई गंभीर चिंताओं को उठाया गया है

अपडेटेड Jul 11, 2026 पर 3:15 PM
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FSSAI ने Instamart को डिटेल में स्पष्टीकरण देने और कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है।

फूड रेगुलेटर FSSAI ने क्विक कॉमर्स डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। प्लेटफॉर्म पर सड़े-गले और एक्सपायर हो चुके फूड प्रोडक्ट की सप्लाई के आरोप लगे हैं। FSSAI ने यह कदम कई ग्राहकों की शिकायतों के बाद उठाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने इस बारे में जानकारी दी। रेगुलेटर ने कहा कि उसने FSS एक्ट 2006 के तहत नियमों के उल्लंघन को देखते हुए Instamart को 9 नोटिस जारी किए हैं।

FSSAI के मुताबिक, ग्राहकों की शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि Swiggy Instamart के जरिए एक्सपायर हो चुके, खराब, सड़े-गले, दूषित और असुरक्षित फूड प्रोडक्ट की सप्लाई की गई। रेगुलेटर ने प्लेटफॉर्म को डिटेल में स्पष्टीकरण देने और कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर इंस्टामार्ट के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

रिटर्न करने के बाद फिर से खराब प्रोडक्ट की सप्लाई


ग्राहकों की शिकायतों के बारे में विस्तार से बताते हुए FSSAI ने कहा कि एक शिशु आहार (infant food formulation) बहुत खराब और असुरक्षित स्थिति में पाया गया। इसके दूषित होने और गलत तरीके से स्टोरेज व हैंडलिंग के संकेत मिले। प्रोडक्ट को वापस करने के बाद भी, कथित तौर पर उसे दोबारा सप्लाई किया गया। शिकायतों में Swiggy Instamart के जरिए दूषित अंडे और दूध, खराब पैकेज्ड फूड आइटम्स की डिलीवरी के आरोप भी लगाए गए। FSSAI ने गलत, अमान्य या ऐसे लाइसेंस नंबर भी देखे, जो मौजूद ही नहीं हैं। फूड बिजनेस करने वाली कंपनियों को कथित तौर पर उनके FSSAI रजिस्ट्रेशन में दर्ज नामों से अलग नामों से लिस्ट किया जा रहा था।

सुधार के नाम पर कुछ नहीं, बस रिफंड

FSSAI का कहना है, "कुछ शिकायतों में आरोप लगाया गया कि शिकायतें आगे बढ़ाए जाने या उच्च स्तर पर ले जाए जाने के बावजूद कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, शिकायत का समाधान नहीं हुआ, सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। एक शिकायत में कहा गया कि फूड सेफ्टी से जुड़ी बताई गई चिंताओं का समाधान किए बिना केवल रिफंड की पेशकश की गई।"

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रेगुलेटर ने कहा कि नोटिसों में कई गंभीर चिंताओं को उठाया गया है। इनमें सेलर को प्लेटफॉर्म पर एड करना, नियमों का पालन होने की जांच, ट्रेसेबिलिटी, फूड क्वालिटी की निगरानी, ​​ग्राहकों की शिकायतों का समाधान, फूड बिजनेस गतिविधियों की निगरानी और खाद्य सुरक्षा नियमों का सही तरीके से पालन सुनिश्चित करने को चिंताएं शामिल हैं। हाल ही में FSSAI ने एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली कई कंपनियों, शराब बनाने वाली कंपनियों, फूड कंपनियों और क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किए थे।

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