सरकार का ऐतिहासिक दिवाली गिफ्ट! आम आदमी, किसान और छात्र... जानिए GST सुधारों का आप पर क्या होगा असर
GST reforms: केंद्र सरकार ने GST में बड़े सुधार करते हुए केवल दो स्लैब रखे हैं। रोजमर्रा की चीजों, बीमा, एजुकेशन, कृषि उपकरण और गाड़ियों पर टैक्स घटाया गया है। सरकार ने इसे आम जनता और कारोबारों के लिए ‘ऐतिहासिक दिवाली तोहफा’ बताया है। जानिए डिटेल।
किसानों के लिए ट्रैक्टर टायर और पार्ट्स पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
GST reforms: केंद्र सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की दरों में भारी कटौती की घोषणा की है। इसका असर रोजमर्रा की जरूरतों, हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स, एजुकेशन, कृषि उपकरण से लेकर ऑटोमोबाइल्स तक कई सामानों पर पड़ेगा। ये बदलाव 'नेक्स्ट-जेनरेशन GST रिफॉर्म्स' का हिस्सा हैं। इसमें अब केवल दो स्लैब- 5% और 18% होंगे। 12% और 28% वाले स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।
सरकार का कहना है कि यह कदम आम लोगों और कारोबारों के लिए 'ऐतिहासिक दिवाली तोहफा' है, जिसका मकसद जीवनयापन को सस्ता बनाना और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
रोजमर्रा की चीजों पर बड़ी बचत
घर-गृहस्थी से जुड़े कई उत्पादों पर GST घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, शेविंग क्रीम और टूथब्रश पर अब 18% के बजाय 5% GST लगेगा। बटर, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड, पैकेज्ड नमकीन, मिक्सचर और बर्तन पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया गया है। वहीं, फीडिंग बॉटल, क्लिनिकल डायपर्स और सिलाई मशीनें भी अब निचले स्लैब में आ गई हैं।
हेल्थकेयर सेक्टर को राहत
हेल्थ सेक्टर में भी बड़े फायदे दिए गए हैं। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाला 18% GST अब पूरी तरह हटा दिया गया है। मेडिकल-ग्रेड ऑक्सीजन, डायग्नॉस्टिक किट, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स और करेक्टिव स्पेक्टेकल्स पर सिर्फ 5% GST लगेगा। थर्मामीटर पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
पढ़ाई भी होगी सस्ती
एजुकेशन मैटेरियल्स को पूरी तरह से टैक्स मुक्त कर दिया गया है। मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब, एक्सरसाइज बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल और इरेजर पर लगने वाला 12% या 5% GST घटाकर शून्य कर दिया गया है।
किसानों को भी फायदा
किसानों के लिए ट्रैक्टर टायर और पार्ट्स पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं, ट्रैक्टर पर टैक्स 12% से घटाकर 5% हो गया है। बायो-पेस्टीसाइड्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और कृषि मशीनरी को भी अब 5% स्लैब में रखा गया है।
ऑटोमोबाइल होंगे सस्ते
गाड़ियों पर लगने वाले टैक्स में भी बड़े बदलाव हुए हैं। पेट्रोल, डीजल और CNG कारें (कुछ स्पेशल कैटेगरी में) जो पहले 28% स्लैब में आती थीं, अब 18% पर टैक्स होंगी। तीन-पहिया गाड़ियां, 350cc तक की मोटरसाइकिलें और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए कमर्शियल व्हीकल भी अब 18% टैक्स ब्रैकेट में आ गए हैं।
इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होंगे सस्ते
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की कीमतों में भी गिरावट आएगी। एयर कंडीशनर, 32 इंच से बड़े टीवी (LED और LCD सहित), मॉनिटर, प्रोजेक्टर और डिशवॉशर पर GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।
प्रोसेस रिफॉर्म्स
रेट कटौती के साथ-साथ सरकार ने प्रक्रियागत सुधार भी किए हैं। इनमें 3 वर्किंग डेज के भीतर ऑटोमैटिक रजिस्ट्रेशन, सिस्टम-आधारित रिस्क इवैल्यूएशन के जरिए प्रोविजनल रिफंड और टैक्स क्रेडिट की प्रक्रिया को आसान बनाना शामिल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में GST में अगली पीढ़ी के सुधारों की मंशा जताई थी।
उन्होंने कहा, 'मुझे खुशी है कि GST काउंसिल ने इन प्रस्तावों को सामूहिक रूप से मंजूरी दी है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों शामिल हैंष GST रेट कटौती और सुधारों से आम जनता, किसानों, MSMEs, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को फायदा होगा। ये सुधार नागरिकों की जिंदगी बेहतर करेंगे और छोटे कारोबारियों व व्यापारियों के लिए Ease of Doing Business सुनिश्चित करेंगे।'