RBI ने पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस किया रद्द, पर्याप्त कैपिटल की कमी है वजह

RBI cancels licence of Purvanchal Co-op Bank: केंद्रीय बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान डिपॉजिटर्स को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है। लाइसेंस रद्द होने के चलते पूर्वांचल सहकारी बैंक को बैंकिंग बिजनेस करने से रोक दिया गया है

अपडेटेड Jun 17, 2024 पर 5:41 PM
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि पूर्वांचल सहकारी बैंक के पास पर्याप्त कैपिटल और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। आरबीआई ने बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के पंजीयक को बैंक को बंद करने और एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने को कहा गया है।

लिक्विडेशन के तहत प्रत्येक डिपॉजिटर डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) से केवल पांच लाख रुपये तक की अपनी डिपॉजिट राशि पाने का हकदार होगा। RBI ने कहा कि पूर्वांचल सहकारी बैंक के आंकड़ों के अनुसार लगभग 99.51 फीसदी डिपॉजिटर DICGC से अपनी पूरी जमा राशि पाने के हकदार हैं।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान डिपॉजिटर्स को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है। आरबीआई ने कहा, ‘‘बैंक के पास पर्याप्त कैपिटल और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। अगर बैंक को आगे भी बैंकिंग कारोबार जारी रखने की अनुमति दी गई तो इससे जनहित पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।’’


लाइसेंस रद्द होने के चलते पूर्वांचल सहकारी बैंक को बैंकिंग बिजनेस करने से रोक दिया गया है, जिसमें डिपॉजिट स्वीकार करना और डिपॉजिट की रीपेमेंट भी शामिल है। आरबीआई ने यह भी बताया कि DICGC (30 मई 2024 तक) ने बैंक के संबंधित डिपॉजिटर्स से प्राप्त इच्छा के आधार पर कुल बीमित जमाराशियों में से 12.63 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।

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