रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने चार को-ऑपरेटिव बैंकों पर कुल 44 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन बैंकों पर नियमों का पालन नहीं करने के चलते जुर्माना लगाया गया है। इसके तहत चेन्नई स्थित तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक को 16 लाख का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा, RBI ने तीन अन्य बैंकों बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक ,पुणे स्थित जनता सहकारी बैंक और राजस्थान के बारां स्थित बारां नागरिक सहकारी बैंक पर भी जुर्माना लगाया गया है। यहां हमने बताया है कि इन बैंकों पर जुर्माना लगाए जाने की वजह क्या है।
बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई के मुताबिक यह जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि बैंक तय अवधि में पात्र राशि को डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (DEAF) में ट्रांसफर करने में विफल रहा और इसे देरी से ट्रांसफर किया गया।
एक अन्य विज्ञप्ति में केंद्रीय बैंक ने कहा कि जनता सहकारी बैंक, पुणे पर 'इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट' के निर्देशों का पालन न करने के लिए 13 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक पर जुर्माने की ये है वजह
तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि यह तय अवधि में पात्र राशि को डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर करने में विफल रहा। इसके अलावा, बैंक तय समय में फ्रॉड की सूचना नाबार्ड को देने में भी विफल रहा और देरी से इसकी सूचना दी गई। कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए बारां नागरिक सहकारी बैंक, बारां राजस्थान पर 2 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है।