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YES Bank और ICICI Bank पर RBI का डंडा, नियमों का पालन नहीं करने के चलते लगाया जुर्माना

RBI penalises YES Bank, ICICI Bank: रिपोर्ट के मुताबिक यस बैंक पर केंद्रीय बैंक ने 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। RBI के मुताबिक ऐसे मामले सामने आए हैं जहां यस बैंक ने इंसफिशिएंट या जीरो बैलेंस वाले अकाउंट्स पर शुल्क लगाया, साथ ही इंटरनल अकाउंट्स के ऑपरेशन में अनऑथराइज्ड एक्टिविटी भी देखी गई

अपडेटेड May 27, 2024 पर 10:00 PM
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज 27 मई को यस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पर जुर्माना लगाया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज 27 मई को यस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पर जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना नियामकीय निर्देशों का पालन नहीं करने के चलते लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यस बैंक पर केंद्रीय बैंक ने 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यस बैंक पर 'बैंकों में कंज्यूमर सर्विस' और 'इंटरनल/ऑफिस अकाउंट्स के अनऑथराइज्ड ऑपरेशन' पर RBI के निर्देशों का पालन नहीं करने के चलते यह कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, आईसीआईसीआई बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

YES Bank पर कार्रवाई की ये है वजह

RBI के मुताबिक ऐसे मामले सामने आए हैं जहां यस बैंक ने इंसफिशिएंट या जीरो बैलेंस वाले अकाउंट्स पर शुल्क लगाया, साथ ही इंटरनल अकाउंट्स के ऑपरेशन में अनऑथराइज्ड एक्टिविटी भी देखी गई। यह जुर्माना सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन के लिए वैधानिक जांच (ISE 2022) के दौरान किए गए एक कंप्रिहेंसिव असेसमेंट के बाद लगाया गया, जिसमें ऐसे उदाहरण सामने आए जहां बैंक ने कुछ सेविंग अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस बैलेंस न रखने पर शुल्क लगाया और अनऑथराइज्ड उद्देश्यों के लिए इंटरनल अकाउंट्स ऑपरेट किए।


RBI ने कहा, "बैंक ने इंसफिशिएंट/जीरो बैलेंस वाले कुछ सेविंग अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस न रखने के लिए शुल्क लगाया। बैंक ने अपने ग्राहकों के नाम पर अनऑथराइज्ड उद्देश्यों जैसे कि पार्किंग फंड और ग्राहक लेनदेन को रूट करने के लिए कुछ इंटरनल अकाउंट्स खोले और ऑपरेट किए थे।"

ICICI Bank पर एक करोड़ का जुर्माना

इसी तरह, ICICI बैंक को 'लोन और एडवांस - वैधानिक और अन्य प्रतिबंध' पर RBI के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ा। यह जुर्माना एंटिटी को टर्म लोन मंजूर करने में बैंक द्वारा उचित एक्सरसाइज न करने के कारण लगाया गया, जिससे संभावित फाइनेंशियल रिस्क पैदा हो गए। RBI की जांच से बैंक की लोन मंजूर करने की प्रक्रिया में खामियों का पता चला है। विशेष रूप से प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता और डेट सर्विसिंग ऑब्लिगेशन के संबंध में सावधानी बरतने में खामियां सामने आईं।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक ने कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए सब्सिट्यूट बजटीय रिसोर्स के बदले या उनके स्थान पर कुछ एंटिटी को टर्म लोन मंजूर किए थे। इसके लिए प्रोजेक्ट्स की व्यवहार्यता और बैंकिंग योग्यता पर ठीक तरह से जांच-पड़ताल नहीं की गई थी।

MoneyControl News

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Tags: #RBI

First Published: May 27, 2024 10:00 PM

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