NCLT ने Byju's के रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के खिलाफ जांच का आदेश दिया, निकाले गए क्रेडिटर्स फिर से CoC में शामिल

नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) ने बायजूज (Byju’s) का इंसॉल्वेंसी केस देख रहे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल (RP) के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है। ट्राइब्यूनल ने 29 जनवरी को यह आदेश जारी किया। NCLT का कहना था कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की गतिविधियां और कामकाज संबंधित मामले और स्टेकहोल्डर्स के लिहाज से नुकसानदेह थीं

अपडेटेड Jan 29, 2025 पर 11:10 PM
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Byju's इस वक्त गंभीर नकदी संकट का सामना कर रहा है।

ॉनेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) ने बायजूज (Byju’s) का इंसॉल्वेंसी केस देख रहे रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (RP) के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है। ट्राइब्यूनल ने 29 जनवरी को यह आदेश जारी किया। NCLT का कहना था कि रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल की गतिविधियां और कामकाज संबंधित मामले और स्टेकहोल्डर्स के लिहाज से नुकसानदेह थीं।

NCLT ने कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (CoC) में अमेरिकी संस्था ग्लास ट्रस्ट और आदित्य बिड़ला फाइनेंस को फिर से शामिल करने का भी निर्देश दिया है। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने पिछले साल इन दोनों को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स से हटा दिया था। ट्राइब्यूनल का यह फैसला लेनदारों के लिहाज से बड़ी जीत है। बेंच का कहना था कि इन दोनों इकाइयों को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स से बाहर रखने का रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल का फैसला अवैध था।

रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पिछले साल 21 अगस्त को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का गठन किया था। इसके बाद बायजूज की इंसॉल्वेंसी कार्यवाही फिर से शुरू हुई थी। उस वक्त कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने ग्लास ट्रस्ट और आदित्य बिड़ला फाइनेंस, दोनों को शामिल किया था। हालांकि, 31 अगस्त को रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल ने दोनों क्रेडिटर्स को हटाते हुए कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का पुनर्गठन किया था।

हालांकि अब कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में फिर से दोनों क्रेडिटर्स शामिल हुए हैं और अब पंकज श्रीवास्तव के बदले नए रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल की नियुक्ति की जाएगी।


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