सरकार ने शनिवार को डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF या जेट फ्यूल) के निर्यात पर विंडफॉल गेन्स टैक्स बढ़ा दिया। वहीं पेट्रोल के मामले में इस ड्यूटी को घटाकर शून्य कर दिया। ये बदलाव 31 अक्टूबर से शुरू होने वाली 15 दिनों की अवधि के लिए लागू होंगे। ATF के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स को 10.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 11 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। डीजल के निर्यात पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) और रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को मिलाकर अब कुल ड्यूटी 11.5 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। पहले यह 8.5 रुपये प्रति लीटर थी।
