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12-15% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर नहीं लगेगी एक्साइज ड्यूटी, वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

सरकार ने 12-15% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाने का ऐलान किया

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 05, 2022 पर 2:50 PM
12-15% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर नहीं लगेगी एक्साइज ड्यूटी, वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस है

एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को बढ़ावा देने की ओर एक अहम कदम उठाते हुए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को बढ़ावा देने पर फोकस करते हुए हुए घोषणा की है कि 12-15% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी होगी। इतना ही नहीं इस निर्णय पर तत्परता दिखाते हुए वित्त मंत्रालय ने इसके संबंध में नोटिफिकेश भी जारी कर दिया है।

वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेश पर ज्यादा जानकारी देते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने कहा कि वह पेट्रोल जिसमें 12 प्रतिशत की एथेनॉल ब्लेंडिंग की गई है या फिर उस पेट्रोल में 15 प्रतिशत की एथेनॉल ब्लेंडिंग की गई है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी से छूट रहेगी। इसका मतलब है कि उस पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी होगी।

लक्ष्मण रॉय ने एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी पर किस प्रकार से छूट मिलेगी इसको स्पष्ट करते हुए कहा कि मान लें कि कुल 100 लीटर पेट्रोल है जिसके 12 प्रतिशत मात्रा यानी कि 12 लीटर की एथेनॉल ब्लेंडिंग की गई है तो उस 12 लीटर पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी होगी। हालांकि 100 लीटर पेट्रोल के बाकी 88 प्रतिशत यानी कि 88 लीटर पेट्रोल पर पहले की तरह ही एक्साइज ड्यूटी देनी होगी।

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