मार्केट रेगुलेटर सेबी और डीएलएफ मामले की सुनवाई आज सिक्योरिटीज अपीलैट ट्रिब्यूनल (सैट) में हुई। सेबी के मुताबिक डीएलएफ ने अतिरिक्त पूंजी का इस्तेमाल म्युचुअल फंड्स में किया है, और सेबी के बैन ऑर्डर के मुताबिक म्युचुअल फंडों में किए गए निवेश को डीएलएफ नहीं बेच सकती है, इसके लिए कंपनी को पहले ट्रिब्युनल के पास जाना होगा।
