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दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ओला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

डीजल गाड़ियों पर बैन को बरकरार रखने के आदेश के खिलाफ ओला ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 28, 2015 पर 10:33 AM
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ओला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

दिल्ली हाईकोर्ट के डीजल गाड़ियों पर बैन को बरकरार रखने के आदेश के खिलाफ ओला ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के टैक्सी एग्रीगेटर्स के डीजल गाड़ियां चलाने पर बैन लगाने के फैसले को सही ठहराया था, इसी आदेश के खिलाफ ओला सुप्रीम कोर्ट में गया है। इस अपील पर अगले हफ्ते सुनवाई की उम्मीद है। ओला की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूरो 2 नॉर्म का पालन करने के लिए कहा है इसलिए सीएनजी के साथ ही डीजल गाड़ियां भी चलाने की अनुमति मिलनी चाहिए।

ओला ने दलील दी है कि ओला के पास ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट है तो उसके ऊपर दिल्ली रेडियो टैक्सी के नियम लागू नहीं होते हैं। माना जा रहा है कि इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते हो सकती है।

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