दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को झटका दिया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें ऊबर टैक्सी के दिल्ली में संचालन के लिए आवेदन को निरस्त कर दिया गया था। अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद ऊबर फिर से आवेदन कर सकती है। ऊबर के पास अभी रेडियो टैक्सी लाइसेंस नहीं है।
