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सुपरटेक को राहत नहीं, आदेश बरकरार

सुपरटेक बिल्डर को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका है। नोएडा में करीब-करीब बन कर तैयार उसके ट्विन टावर गिराए जाएंगे।

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 26, 2014 पर 10:33 AM
सुपरटेक को राहत नहीं, आदेश बरकरार

सुपरटेक बिल्डर को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका है। नोएडा में करीब-करीब बन कर तैयार उसके ट्विन टावर गिराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। सुपरटेक पर कंस्ट्रक्शन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है।

दरअसल सुपरटेक ने सोसाइटी की जमीन में ही बिना मंजूरी एक और टावर खड़ा कर दिया। इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने टावर को गिराने का आदेश दिया था। उधर फ्लैट खरीदारों का कहना है कि सुपरटेक ने अभी रिफंड नहीं दिया है। फ्लैट खरीदार स्टे ऑर्डर में बदलाव की मांग भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट 30 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेगा।

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