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सेसा स्टरलाइट को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत

हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि सेसा स्टरलाइट की बिड को स्वीकार किया जाए।

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 14, 2015 पर 10:53 AM
सेसा स्टरलाइट को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत

दिल्ली हाई कोर्ट ने सेसा स्टरलाइट को बड़ी राहत दे दी है। छत्तीसगढ़ के 6 कोल ब्लॉक की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए सरकार ने सेसा स्टरलाइट को अयोग्य करार दे दिया था। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि सेसा स्टरलाइट की बिड को स्वीकार किया जाए।

सेसा स्टरलाइट के अलावा ऊषा मार्टिन, मोनेट इस्पात और सारदा एनर्जी समेत 5 कंपनियों ने भी खुद नीलामी के लिए अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

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