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NMDC पर लगा ₹1,620.5 करोड़ का भारी जुर्माना, 15 दिन में जमा करने का आदेश; सोमवार को दिखेगा शेयरों पर असर?

NMDC Shares: नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NMDC) पर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के प्रशासन ने 1,620.5 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना खनन कानूनों के कथित उल्लंघन के आरोप में लगाया गया है। अधिकारियों ने शनिवार 31 अगस्त को इस बात की जानकारी दी। NMDC ने इस कदम को "पूरी तरह अनुचित" बताया है और और दावा किया है कि यह जुर्माना "मामले में तथ्यों और परिस्थितियों पर बिना विचार किए और बिना सोचे-समझे" लगाया गया है

अपडेटेड Aug 31, 2024 पर 8:02 PM
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NMDC Shares: NMDC दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल और बैचेली इलाकों की पहाड़ियों में खनन कार्य करती है

NMDC Shares: नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NMDC) पर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के प्रशासन ने 1,620.5 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना खनन कानूनों के कथित उल्लंघन के आरोप में लगाया गया है। अधिकारियों ने शनिवार 31 अगस्त को इस बात की जानकारी दी। NMDC ने इस कदम को "पूरी तरह अनुचित" बताया है और और दावा किया है कि यह जुर्माना "मामले में तथ्यों और परिस्थितियों पर बिना विचार किए और बिना सोचे-समझे" लगाया गया है।

NMDC बस्तर इलाके के दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल और बैचेली इलाकों की बैलाडीला पहाड़ियों में खनन कार्य करती है। दंतेवाड़ा के कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने 29 अगस्त को जारी एक लेटर में NMDC को 15 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने का निर्देश दिया है।

लेटर में कहा गया है कि दंतेवाड़ा के बचेली तहसील के अंतर्गत किरंदुल गांव में 322.368 हेक्टेयर क्षेत्र में डिपॉजिट नंबर 14 ML, 506.742 हेक्टेयर में डिपॉजिट नंबर 14 NMZ और 874.924 हेक्टेयर में डिपॉजिट नंबर 11 के लिए आयरन ओर की माइनिंग लीज मंजूर किए गए हैं।


कलेक्टर ने बताया कि NMDC ने जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1957 और छत्तीसगढ़ मिनरल (खनन, परिवहन और भंडारण) रूल, 2009 के तहत NMDC पर बाजार मूल्य और रॉयल्टी के आधार पर ₹1,620.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।

NMDC का कहना है कि यह जुर्माना केवल बिना तथ्यों को ध्यान में रखे लगाया गया है। NMDC ने बताया कि उनके पास वैध खनन पट्टा, स्वीकृत खनन योजना, पर्यावरण और वन स्वीकृति, और सभी आवश्यक मंजूरियां मौजूद हैं। उन्होंने राज्य सरकार से हर छह महीने में की जाने वाली रॉयल्टी मूल्यांकन प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा कि अब तक किसी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

एनएमडीसी ने एक बयान में दावा किया कि दंतेवाड़ा कलेक्टर ने रेलवे ट्रांजिट पास (आरटीपी) के बिना आयरन ओर के कथित ट्रांसपोर्टेशन के लिए 1,620.5 करोड़ रुपये का जुर्माना और मुआवजा लगाने का प्रस्ताव दिया है, और इस तरह विभिन्न खनन कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन का आरोप लगाया है।

NMDC ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी ओर से रॉयल्टी का एडवांस में भुगतान किया जा चुका है और RTP (रेलवे ट्रांजिट पास) जनरेट करने में होने वाली कुछ दिन की देरी से राज्य को कोई नुकसान नहीं हुआ है। NMDC जल्द ही कलेक्टर को इस मामले में एक उचित जवाब देगी।

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