रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) श्रेई ग्रुप (SREI Group) की कंपनियों के खिलाफ NCLT (नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल) पहुंच गया है। इस मामले की जानकारी रखने वाले दो लोगों ने यह बताया है। इससे पहले 7 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने SREI Group की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उसकी मांग थी कि RBI श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (SIFL) और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (SEFL) के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहा है उसे रोक दिया जाए। हालांकि यह जानकारी देने वाले सूत्रों ने अपना नाम जाहिर करने से इनकार कर दिया।
