फिस्कल ईयर 2020-21 का आज ITR फाइल करने की आखिरी तारीख है। आज के बाद रिटर्न नहीं फाइल किया जा सकेंगे। अगर फाइल करेंगे तो जुर्माना लगेगा। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लोगों से कहा है कि आखिरी डेट का इंतजार न करें। समय से अपना ITR फाइल करें। आखिरी तारीख से पहले शनिवार दोपहर 12 बजे तक 3,30,142 लोगों ने रिटर्न भरा। इनमें से 1.2 लाख ने तो 1 घंटे में ही फाइल किया।
ITR फाइल करने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन भी जरूरी है। जब तक आप ई-वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो वो अधूरा माना जाएगा। आप अपने रिटर्न को ऑनलाइन वेरिफाई कर सकते हैं।Not Filed your #ITR for AY2020-21 yet?
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) January 10, 2021
Please do not miss the extended due date of 10th, January, 2021.
File your #ITR NOW by visiting https://t.co/EGL31K6szN#AajHiFileKaro #FileITRNow pic.twitter.com/sGzyV69y9O
जानिए कैसे फाइल करें ऑनलाइन
-सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर विजिट करना होगा। आपको अपना यूजर आईडी (पैन नंबर), पासवर्ड और कैप्चा कोड के साथ लॉगिन करना होगा। फिर आपको e-File पर क्लिक करना है इसके बाद Income Tax Return के लिंक पर क्लिक करना है।
– अब असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप में original/revised return सेलेक्ट करें। इसके बाद सबमिशन मोड में प्रीपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन को क्लिक करें। इसके बाद Continue पर क्लिक करें। अब दिशा-निर्देशों को सावधानी से पढ़िए और फॉर्म को सावधानी से पढ़ने के बाद भरना होगा।
-फॉर्म भरने के बाद taxes paid and verification टैब में वेरिफिकेशन सेलेक्ट करें। इसके बाद preview and submit पर क्लिक करना है। अगर आपने ई-वेरिफिकेशन का विकल्प चुना है तो आप Electronic Verification Code (EVC) या Aadhaar OTP या digital signature certificate के जरिए ई-वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं। एक बार वेरिफिकेशन होने के बाद आप ITR सबमिट कर सकते हैं।
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