करीब 50,000 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में सेबी की सख्ती के बाद पीएसीएल ने सैट यानि सिक्योरिटीज अपेलेट ट्रिब्यूनल जाने का फैसला किया है। दरअसल शुक्रवार को सेबी ने पीएसीएल यानि पर्ल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन को गैर कानूनी तरीके से पैसा जुटाने का दोषी करार दिया था और 3 महीने में 5 करोड़ निवेशकों के पैसे लौटाने का आदेश दिया था।
