प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि उसने दिवंगत कांग्रेसी नेता अहमद पटेल (Ahmed Patel) के दामाद, अभिनेता डीनो मोरिया (Dino Morea) और संजय खान (Sanjay Khan) तथा डीजे अकील की संपत्ति गुजरात स्थित दवा कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक ग्रुप से मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में कुर्क की है।

ईडी ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (Prevention of Money Laundering Act, PMLA) के तहत चार लोगों की संपत्ति कुर्क करने के शुरुआती आदेश जारी किए गए हैं। संपत्ति की कुल कीमत 8.79 करोड़ रुपये है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि इसमें से खान की कुर्क की जाने वाली संपत्ति तीन करोड़ रुपये मूल्य की है, जबकि डीनो मोरिया की संपत्ति 1.4 करोड़ रुपये की है और डीजे अकील के नाम से लोकप्रिय अकील अब्दुलखलील बचूअली की संपत्ति 1.98 करोड़ रुपये की है, वहीं अहमद पटेल के दामाद इरफान अहमद सिद्दिकी (Irfan Ahmed Siddiqui) की संपत्ति 2.41 करोड़ रुपये की है।

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि स्टर्लिंग बायोटेक ग्रुप (Sterling Biotech Group) के भगोड़े प्रमोटर्स नितिन संदेसरा और चेतन संदेसरा ने अपराध से अर्जित धन को चारों लोगों को दिया। एजेंसी ने कहा कि प्रमोटर्स बंधु नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा, चेतन की पत्नी दीप्ति संदेसरा और हितेश पटेल को एक विशेष अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला 14,500 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसकी साजिश स्टर्लिंग बायोटेक और उसके मुख्य प्रमोटर्स और डॉयरेक्टरों ने रची। वित्तीय अपराधों की जांच करने वाले एजेंसी के मुताबिक, इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच से संदेसरा और इरफान सिद्दीकी, डिनो मोरिया और डीजे अकील के बीच लेनदेन का पता चला है।

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