पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन और कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में फिर इजाफा होने लगा है। इसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union health ministry) ने इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी थी। यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom), यूरोप (Europe) और मिडल ईस्ट (Middle East) से आने वाले सभी यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। नई मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedures -SOPs) 22 फरवरी को रात 11 बजकर 59 मिनट से लागू हो जाएगी।
22 फरवरी से लागू होने वाली गाइडलाइंस की कुछ अहम बातें
- सभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स को एयर सुविधा पोर्टल (Air Suvidha portal - www.newdelhiairport.in) पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म (self-declaration -SDF) सब्मिट करना होगा।
- इसके अलावा उन्हें पोर्टल पर कोरोना नेगिटव रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी।
- यह रिपोर्ट यात्रा शुरू करने के 72 घंटे के भीतर की होनी चाहिए। यानी 72 घंटे पुरानी नहीं होनी चाहिए।
- बोर्डिंग के समय asymptomatic यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद यात्रा करने की मंजूरी दी जाएगी।
- सीपोर्ट्स या लैंड पोर्ट्स के जरिए आने वाले सभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स को प्रोटोकॉल से गुजरना होगा।
- एयर लाइन को ऐसे पैसेंजर्स की पहचान करनी होगी, जो यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका और ब्राजील से आ रहे हों, उन्हें फ्लाइट में अलग-अलग जगह बैठाया जाएगा।
- यूके, यूरोप और मिडिल ईस्ट से भारत आने वाले यात्रियों को अपने साथ कोरोना की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी, जो कि जो 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए।
- यूरोप और मिडल ईस्ट से आने वाले सभी यात्रियों का एयरपोर्ट में सैंपल लिया जाएगा। अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहने की सलाह दी जाएगी और अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उन्हें हेल्थ प्रोटोकॉल के तहत इलाज से गुजरना होगा।
Government of India announces new guidelines for international travellers arriving in India w.e.f. 22.02.2021.
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