सरकार ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए गुरुवार को वर्ष 2020- 21 की व्यक्तिगत आयकर रिटर्न (Income Tax Returns for 2020-21) जमा करने की समयसीमा दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया। पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई 2021 थी। अब आम टैक्सपेयर्स 30 सितंबर 2021 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण के कारण सरकार ने ये फैसला लिया है।
उधर, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने भी कंपनियों के लिए ITR फाइल करने की समय सीमा एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर (ITR Filing Deadline) कर दी है। इनकम टैक्स ऑडिट (Income for Tax Audit Assesses) की आखिरी डेट 31 अक्टूबर 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 की गई है।
इनकम टैक्स कानून के अनुसार, जिन व्यक्तियों के अकाउंट का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है और जो आमतौर पर ITR-1 या ITR-4 का उपयोग करके अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, उनके लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। टैक्सपेयर्स के लिए समयसीमा, जैसे कंपनियां या फर्म, जिनके खातों का ऑडिट होना आवश्यक है उनके लिए 31 अक्टूबर है।
CBDT ने एक सर्कुलर में कहा कि कुछ टैक्स अनुपालन के लिए समय सीमा का विस्तार गंभीर महामारी के मद्देनजर टैक्सपेयर्स को राहत प्रदान करने के लिए दिया जा रहा है। साथ ही CBDT ने आगे कहा है कि नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी करने की समय सीमा एक महीने के लिए 15 जुलाई, 2021 तक बढ़ा दी गई है।
वहीं, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टिफिकेट दाखिल करने की ड्यू डेट को क्रमशः 31 अक्टूबर और 30 नवंबर तक एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बीच आयकर विभाग 7 जून, 2021 को नई ई-फाइलिंग पोर्टल http://incometax.gov.in लॉन्च करेगा।
मौजूदा आईटीडी पोर्टल http://incometaxindiaefiling.gov.in करदाताओं/अन्य हितधारकों के लिए 1 जून, 2021 से 6 जून, 2021 तक उपलब्ध नहीं होगा।
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