असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2020 है। यानी ITR फाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स के पास अब केवल 3 दिन बचे हैं। जिन टैक्सपेयर्स ने अभी तक अपना ITR फाइल नहीं किया है, वे जल्दी करें और अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें। क्योंकि, समय पर ITR फाइल नहीं करने वाले टैक्सपेयर्स को भारी जुर्माने के साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इनकम टैक्स विभाग ने ITR फाइल करने को आसान बनाने के लिए विभाग ने झटपट प्रोसेसिंग की भी शुरूआत की है, ताकि टैक्सपेयर्स को कोई परेशानी नहीं हो।
इसके बावजूद रिटर्न दाखिल करने से चूकने पर टैक्सपेयर्स को 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वैसे टैक्सपेयर जो नौकरी करते हैं या बिजनेस से जुड़े हैं और जिनका इनकम टैक्स ऑडिट के दायरे में नहीं आता है, उनके लिए ITR फाइल करने का अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2020 है। वहीं, वैसे टैक्सपेयर जिन्हें सैलरी मिलती है और उनकी आय का आडिट नहीं होता है, लेकिन वह बिजनेस से जुड़े हैं और उनकी बैलेंस शीट का ऑडिट होता है, उनके लिए ITR फाइल करने की लास्ट डेट 31 जनवरी, 2021 है। इससे विलंब होने पर टैक्सपेयर्स को जुर्माना भरना पड़ता है। जुर्माने के साथ ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 है।
लेट होने पर इतना लगेगा जुर्माना
जिन टैक्सपेयर्स की इनकम 5 लाख रुपये तक है और अगर वे 31 दिसंबर, 2020 तक ITR फाइल नहीं कर पाते हैं, उन्हें लेट फाइन के रूप में 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता है। वहीं, जिन टैक्सपेयर्स की इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है और अगर वे समय से ITR दाखिल नहीं करते हैं तो उन्हें 10,000 रुपये की पेनाल्टी भरनी पड़ती है। जुर्माने के साथ 31 मार्च 2021 तक रिटर्न दाखिल किया जा सकता है।
समय पर ITR फाइल नहीं करने का खामियाजा
समय पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने का एक और खामियाजा यह है कि टैक्सपेयर पिछले वित्त वर्ष के कैपिटल गेन, हाउसिंग प्रोपर्टी और बिजनेस में अगर हानि हुई तो उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234A के तहत समय पर ITR नहीं फाइल करने पर टैक्सपेयर्स को हर महीने टैक्स की राशि पर 1% इंटरेस्ट चुकाना होता है।
ITR फाइल नहीं करेने पर मिलती हा यह सजा
अगर कोई टैक्सपेयर जुर्माने के साथ ITR फाइल करने की अंतिम तिथि के बाद भी रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो व्यक्ति को 3 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं, टैक्स की राशि अगर 25 लाख रुपये से अधिक है तो सजा को बढ़ाकर 7 साल तक किया जा सकता है। इसके अलावा अगर टैक्सपेयर अपनी इनकम छुपाते हैं तो इनकम टैक्स विभाग उन पर पेनाल्टी लगा सकता है साथ ही केस भी चला सकता है, जिसमें सजा का भी प्रावधान है।
ITR फाइल करने के फायदे
समय पर ITR फाइल करने के कई फायदे हैं। एक तो आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने के बाद होने वाले कानूनी लफड़े से बच जाते हैं। साथ ही समय पर ITR फाइल करने से इनकम टैक्स रिफंड भी समय से मिल जाता है। इसके अलावा बैंक से होम लोन, कार लोन आदि लेने में भी काफी सहूलियत मिलती है और कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाता है।
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