RBI ने PMC बैंक पर लागू निर्देशों को 31 दिसंबर तक बढ़ाया

RBI ने हाल ही में सेंट्रम ग्रुप को मुश्किलों से घिरे इस बैंक का एक्विजिशन करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी थी

अपडेटेड Jun 26, 2021 पर 9:58 AM
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (PMC Bank) पर लागू निर्देशों को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। RBI ने एक प्रेस रिलीज में बताया, "टेकओवर प्रोसेस को पूरा करने के लिए जरूरी समय को ध्यान में रखते हुए निर्देशों को बढ़ाया गया है।"

RBI ने संकट में फंसे PMC बैंक को टेकओवर करने के लिए हाल ही में सेंट्रम ग्रुप को एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी थी।

सेंट्रम ग्रुप को BharatPe के साथ मिलकर स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए दी गई स्वीकृति 120 दिनों के लिए मान्य है। इसके बाद नई एंटिटी में PMC बैंक का मर्जर हो जाएगा।

प्रपोजल के अनुसार, इनेस्टर को बैंक को 9 प्रतिशत की रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो (CRAR) तक पहुंचाने के लिए जरूरी फंड लाना होगा।

पिछले वर्ष मार्च के अंत तक PMC बैंक के पास 10,727 करोड़ रुपये के कुल डिपॉजिट और 4,472.78 करोड़ रुपये के कुल एडवांसेज थे। बैंक का ग्रॉस NPA 3,518.89 करोड़ रुपये था। बैंक की शेयर कैपिटल 292.94 करोड़ रुपये थी। बैंक ने 6,835 करोड़ रुपये का नेट लॉस दर्ज किया था।

RBI ने लगभग दो वर्ष पहले PMC बैंक के बोर्ड को निलंबित कर दिया था। बैंक की कुल लोन बुक का लगभग 70 प्रतिशत रियल एस्टेट कंपनी HDIL ने लिया था।


पुलिस ने बैंक के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर जॉय थॉमस को गड़बड़ियों के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी की गई थी।

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