राजधानी में बाइक टैक्सी (Bike Taxi) चलाना मुश्किल हो सकता है। परिवहन विभाग (Transport Department) ने बाइक टैक्सियों को दिल्ली की सड़कों पर चलने के खिलाफ आगाह किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि ये मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) का उल्लंघन है। इसका उल्लंघन करने पर एग्रीगेटर्स पर एक लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। कमर्शियल मकसद के लिए दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है।
