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भारत में चीन जैसा अनुशासन संभव नहीं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने पर दें ध्यान: गुजरात HC

हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा कि चीन जैसा अनुशासन, यहां लागू नहीं किया जा सकता इसलिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करिए

MoneyControl Newsअपडेटेड May 27, 2021 पर 8:27 AM
भारत में चीन जैसा अनुशासन संभव नहीं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने पर दें ध्यान: गुजरात HC

गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार को इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के ढांचे का विकास करना चाहिए कि कोरोना वायरस महामारी की तीसरी या चौथी लहर तक आ सकती है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोग मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना और सैनिटाइजेशन जैसे नियमों का पालन नहीं करने जा रहे। अदालत ने पाया कि भारत में चीन जैसा अनुशासन लागू नहीं हो सकता।

जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस भार्गव डी करिया की खंडपीठ ने गुजरात सरकार से कहा कि कोरोना महामारी की किसी भी नई लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के ढांचे में सुधार करना होगा। गुजरात में कोविड-19 हालात और इससे संबंधित अन्य मुद्दों पर स्वत: संज्ञान वाली एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह टिप्पणी की।

अदालत ने कहा कि गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लंबी अवधि के लिए बेहतर करने की आवश्यकता है, ना कि केवल महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए। पीठ ने कहा कि कोरोना की तीसरी और चौथी लहर के बारे में क्या करें? तीसरी लहर के बाद चौथी लहर आएगी क्योंकि राज्य के लोग मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने जा रहे। इस देश में कोई ऐसा नहीं करने वाला, इसलिए हर छह महीने में एक नई लहर आएगी।

पीटीआई के मुताबिक सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी से कहा कि इस समझ के साथ आपको खुद को तैयार करना होगा। जब त्रिवेदी ने महामारी के मद्देनजर भारत की तुलना यूरोपीय देशों से की तो अदालत ने कहा कि भारत की तूलना केवल एक देश चीन से की जा सकती है जोकि बेमिसाल है।

उन्होंने कहा कि आपको केवल चीन से तुलना करनी होगी। यह बेमिसाल है। वहां जैसा अनुशासन, यहां लागू नहीं किया जा सकता इसलिए स्वास्थ्य ढांचे को बेहतर करिए। इस पर, त्रिवेदी ने कहा कि किसी ने सही कहा है कि हमने लोकतंत्र की कीमत चुकाई है। सरकारी वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि सरकार कोविड बचाव संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का हरसंभव प्रयास कर रही है।

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