पुरानी गाड़ी कबाड़ में बदलने वालों को नई गाड़ी खरीदने पर छूट, दिल्ली सरकार की नई स्कीम

दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा है कि नॉन-कमर्शियल CNG और पेट्रोल व्हीकल की खरीद पर टैक्स छूट 20 फीसदी, कमर्शियल CNG और पेट्रोल व्हीकल की खरीद पर 15 फीसदी और डीजल व्हीकल पर 10 फीसदी की छूट मिलेगी। पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है

अपडेटेड Oct 02, 2024 पर 9:56 PM
दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है।

दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है। इस कदम से तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है। 2 अक्टूबर को जारी एक बयान के अनुसार दिल्ली सरकार नई गाड़ियां खरीदने वाले उन लोगों को टैक्स में 10-20 फीसदी की छूट देगी, जो अपनी पुरानी गाड़ी को कबाड़ में बदलने का विकल्प चुनेंगे। बयान में कहा गया है कि सीएम आतिशी ने पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है और इसे जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।

अलग-अलग गाड़ियों पर कितनी मिलेगी छूट?

दिल्ली सरकार के बयान में कहा गया है, "सरकार अपनी पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बदलने का विकल्प चुनने वालों को तीन साल के भीतर नए वाहन खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में छूट देकर प्रोत्साहित करेगी।" बयान में कहा गया है कि नॉन-कमर्शियल CNG और पेट्रोल व्हीकल की खरीद पर टैक्स छूट 20 फीसदी, कमर्शियल CNG और पेट्रोल व्हीकल की खरीद पर 15 फीसदी और डीजल व्हीकल पर 10 फीसदी की छूट मिलेगी।


स्कीम का ऐसे उठा सकेंगे फायदा

इस पॉलिसी का मकसद पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाला गाड़ियों को सड़क से हटाना है, ताकि कम प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके, जिनके उत्सर्जन मानक बेहतर हों।

इस योजना के तहत अपनी पुरानी गाड़ी को किसी रिजस्टर्ड फैसिलिटी पर स्क्रैप करने पर डिपॉजिट सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। इसके बाद टैक्स छूट का लाभ उठाने के लिए तीन साल के भीतर नए व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के समय सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा।

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