GST Filing Deadline : केंद्र सरकार ने अप्रैल के लिए जीएसटीआर-3बी (GSTR-3B) फाइलिंग की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। जीएसटी पोर्टल (GST portal) में आ रही तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
GST Filing Deadline : केंद्र सरकार ने अप्रैल के लिए जीएसटीआर-3बी (GSTR-3B) फाइलिंग की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। जीएसटी पोर्टल (GST portal) में आ रही तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
सीबीआईसी (CBIC) ने एक ट्वीट के जरिये कहा, अप्रैल, 2022 महीने के लिए फॉर्म GSTR-3B फाइलिंग की तारीख बढ़ाकर 24 मई, 2022 कर दी गई है।
आ रही हैं ये दिक्कतें
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा कि इंफोसिस ने पोर्टल पर अप्रैल, 2022 का GSTR-2B निकालने और GSTR-3B के ऑटो पॉपुलेशन में तकनीकी दिक्कतें पाई हैं।
GSTR-2B एक ऑटो ड्राफ्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) स्टेटमेंट है, जो आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपने संबंधित सेल्स रिटर्न फॉर्म GSTR-1 में दी गई जानकारी के आधार पर हर जीएसटी में पंजीकृत एंटिटीज को उपलब्ध है।
अगले महीने की 12 तारीख को मिलता है जीएसटी-2बी स्टेटमेंट
आम तौर पर GSTR-2B स्टेटमेंट अगले महीने की 12 तारीख को बिजनेसेस उपलब्ध करा दिया जाता है। इसके आधार पर वे ITC क्लेम कर सकते हैं, साथ ही टैक्स का भुगतान और GSTR-3B फाइल कर सकते हैं।
GSTR-3B विभिन्न कैटेगरी के टैक्सपेयर्स हर महीने की 20, 22 और 24 तारीख को फाइल कर सकते हैं।
कुछ मामलों में नहीं दिख रहे थे रिकॉर्ड
रविवार को जीएसटी नेटवर्क ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था कि कुछ मामलों में अप्रैल, 2022 के GSTR-2B स्टेटमेंट में कुछ रिकॉर्ड दिख नहीं रहे हैं और टैक्सपेयर्स को सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर GSTR-3B रिटर्न फाइल करने के लिए कहा गया है।
जीएसटी नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (Goods and Services Tax) से जुड़ी टेक्नोलॉजी का रखरखाव करता है।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।