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Mumbai: शहर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर लगी पाबंदी

पुलिस आयुक्त ने बिल्डरों को निर्माण स्थल पर noise barriers या cutters लगाने का भी निर्देश दिया

अपडेटेड Mar 10, 2022 पर 3:24 PM
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मुंबई में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही निर्माण गतिविधियां की जा सकेंगी

देश की आर्थिक राजधानी के रूप में मशहूर मुंबई (Mumbai) शहर में ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए शहर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच निर्माण श्रमिकों (construction workers) को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कल यानी बुधवार को मुंबई के नवनियुक्त पुलिस आयुक्त संजय पांडे (newly-appointed police commissioner Sanjay Pandey) से शहर के दर्जनों बिल्डरों की हुई मुलाकात के बाद यह फैसला लिया गया।

इस मेट्रो शहर में ध्वनि प्रदूषण में योगदान करने वाले निर्माण कार्य के बारे में नागरिकों से कई शिकायतें मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने बिल्डरों के साथ एक बैठक बुलाई थी जिसमें चर्चा करने के बाद रात 10 बजे से सुबर 6 बजे तक कंस्ट्रक्शन गतिविधियो पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया।

मुंबई पुलिस आयुक्त पांडे ने ट्वीट किया, "मुंबई में #noiseundercontrol रखने के लिए शहर में डेवलपर्स से मुलाकात की। केवल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच निर्माण करने के लिए सहमति बनी। शोर का स्तर केवल 65 डेसिबल से कम होना चाहिए। सभी साइटों पर समय और डेसिबल स्तर का संकेत देने वाले डिस्प्ले बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है। इसका अनुपालन नहीं होने पर हम जांच करेंगे @MumbaiPolice"।


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निर्माण कार्य का समय तय करने के अलावा, पुलिस आयुक्त ने बिल्डरों को निर्माण स्थल पर शोर अवरोधक या कटर (noise barriers or cutters) लगाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने बिल्डरों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि शोर का स्तर अनुज्ञेय डेसिबल सीमा (permissible decibel limit) से अधिक न हो।

इसके अलावा पुलिस कमिश्नर ने बिल्डरों को ये निर्देश भी दिया कि निर्माण स्थल पर गार्ड की वर्दी ट्रैफिक पुलिस की वर्दी के समान नहीं होनी चाहिए। गार्ड को निर्माण स्थल पर तैनात किया जाना चाहिए, कंस्ट्रक्शन साइटों के गार्ड को मुख्य सड़कों पर तैनात नहीं किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं डेवलपर्स को निर्माण स्थल पर काम करने के घंटे (working hours) बताने वाले बोर्ड भी लगाने होंगे।

 

 

 

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