पब्लिक सेक्टर के बैंकों को मार्केट रेगुलेटर सेबी के मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग (MPS) से जुड़े नियमों का पालन करने के लिए दो साल का अतिरिक्त समय मिलने की उम्मीद है। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने आज 28 जुलाई को यह जानकारी दी। फिलहाल 12 पब्लिक सेक्टर के बैंकों (पीएसबी) में पांच ने MPS नियमों का पालन नहीं किया है और इनमें सरकार की हिस्सेदारी 75 फीसदी से अधिक है। सेबी के नियमों के मुताबिक सभी लिस्टेड कंपनियों को 25 फीसदी MPS बनाए रखना जरूरी है।
