Allu Arjun Arrest: मृतक महिला का पति केस वापस लेने को तैयार, कहा- अल्लू अर्जुन का भगदड़ से कोई लेना-देना नहीं

Allu Arjun Arrest: इस बीच तेलंगाना हाई कोर्ट ने तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन को शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। इससे पहले हैदराबाद की एक अदालत ने अभिनेता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। दरअसल 4 दिसंबर की रात को बड़ी संख्या में फैंस अभिनेता की एक झलक पाने के लिए संध्या थिएटर में उमड़ पड़े थे

अपडेटेड Dec 13, 2024 पर 6:52 PM
Allu Arjun Arrest: मृतक महिला का पति केस वापस लेने को तैयार, कहा- अल्लू अर्जुन का भगदड़ से कोई लेना-देना नहीं

अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में 'पुष्पा 2: द रूल' प्रीमियर के दौरान मची भगदड़ में एक फैन की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब इस मामले में एक बड़ा मोड़ आ गया है, क्योंकि मृतक महिला रेवती के पति भास्कर ने अब कहा है कि वह केस वापस लेने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वह उस भगदड़ के लिए अल्लू अर्जुन को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं, जिसमें उनकी पत्नी की जान चली गई थी। रेवती के पति भास्कर ने कहा, “मैं केस वापस लेने के लिए तैयार हूं। मुझे गिरफ्तारी की जानकारी नहीं थी और अल्लू अर्जुन का उस भगदड़ से कोई लेना-देना नहीं है, जिसमें मेरी पत्नी की मौत हो गई।"

उन्होंने हैदराबाद में पुष्पा 2 स्टार की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद पत्रकारों से बात की। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, उन्होंने कहा कि वे उस दिन संध्या थिएटर गए, क्योंकि उनका बेटा फिल्म देखना चाहता था, और यह अल्लू अर्जुन की गलती नहीं है कि वह उस दिन थिएटर गए। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें गिरफ्तारी की जानकारी नहीं है और उन्होंने अस्पताल में यह खबर देखी थी। उन्होंने कहा कि वह केस वापस लेने को तैयार हैं।

अल्लू अर्जुन को हाई कोर्ट से मिली जमानत


हालांकि, इस बीच तेलंगाना हाई कोर्ट ने तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन को शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। इससे पहले हैदराबाद की एक अदालत ने अभिनेता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।

दरअसल 4 दिसंबर की रात को बड़ी संख्या में फैंस अभिनेता की एक झलक पाने के लिए संध्या थिएटर में उमड़ पड़े थे। उसी दौरान भगदड़ मचने से 35 साल की महिला रेवती की मौत हो गई थी और उसका आठ साल का बेटा घायल हो गया था।

हैदराबाद पुलिस ने महिला के परिवार की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 और 118 (1) के तहत चिक्कड़पल्ली थाने में मामला दर्ज किया है।

अल्लू अर्जुन ने 11 दिसंबर को तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर महिला की मौत के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने का अनुरोध किया था।

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