Mumbai Fire: मुंबई के अंधेरी में फिल्म के सेट पर लगी भीषण आग, काबू पाने के लिए भेजी गईं दमकल की 10 गाड़ियां

Mumbai Fire: फिल्म का सेट फिल्म निर्देशक लव रंजन (Luv Ranjan) का था। अभिनेता सनी देओल (Sunny Deol) के बेटे राजवीर (Rajveer) सेट पर थे और एक सुरक्षा दल ने उन्हें बाहर निकाल लिया था

अपडेटेड Jul 29, 2022 पर 7:46 PM
मुंबई के अंधेरी में फिल्म के सेट पर लगी भीषण आग

Mumbai Fire: अधिकारियों ने कहा कि मुंबई (Mumbai) के अंधेरी वेस्ट (Andheri West) में एक फिल्म स्टूडियो (Film Studio) में शुक्रवार को भीषण आग (Fire) लग गई। महालक्ष्मी एस्टेट के पीछे चित्रकूट ग्राउंड में एक फिल्म के सेट पर काले धुएं के गुबार देखे गए। News18 ने सूत्रों के हवाले से बताया कि फिल्म का सेट फिल्म निर्देशक लव रंजन (Luv Ranjan) का था। अभिनेता सनी देओल (Sunny Deol) के बेटे राजवीर (Rajveer) सेट पर थे और एक सुरक्षा दल ने उन्हें बाहर निकाल लिया था।

एक बयान में कहा गया है कि दमकल विभाग को शाम 4:28 बजे फोन आया और दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं। लिंक रोड पर स्टार बाजार के पास अंधेरी वेस्ट इलाके में लेवल 2 की आग के बारे में जानकारी मिली थी। इससे पहले, अधिकारियों ने कहा था कि आग इलाके की एक दुकान में लगी थी, लेकिन बाद में उन्होंने पुष्टि की कि यह एक फिल्म के सेट पर थी।

हालांकि, इस घटना में अभी तक किसी के घायल होने या मौत की कोई सूचना नहीं मिली है। मुंबई फायर ब्रिगेड ने भी कहा कि हादसे में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं मिली है।


अग्नि सुरक्षा मसौदा नियमों पर हाई कोर्ट का सरकार को निर्देश

उधर आज ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2009 में जारी अग्नि सुरक्षा मसौदा नियमों को लागू करने पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को एक समिति बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 19 अगस्त तक का समय दिया है।

चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एम. एस. कार्णिक की बेंच ने कहा कि चार-सदस्यों वाली समिति को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने के लिए दो महीने का समय दिया जाएगा। बेंच ने कहा कि इसमें इस क्षेत्र के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे।

हाई कोर्ट वकील आभा सिंह की तरफ से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें आपदाओं के जोखिम वाली इमारतों में अग्नि सुरक्षा के लिए विशेष नियमों के मसौदे को लागू करने का अनुरोध किया गया।

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मुंबई में 26/11 हमले के बाद सुरक्षा के मद्देनजर 2009 में यह विशेष नियम जारी किए गए थे। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तारीख मुकर्रर की।

राज्य सरकार के वकील हितेन वेनेगांवकर ने इस हफ्ते की शुरुआत में अदालत को बताया था कि सरकार 2009 में बनाए गए सुरक्षा मसौदा नियमों को नए विकास नियंत्रण एवं योजना विनियम (DCPR) में शामिल करने की प्रक्रिया में है।

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