सरकार ने लोगों के लिए जोखिम का हवाला देते हुए 14 दवाओं को किया बैन, लिस्ट में शामिल है पैरासीटामॉल का नाम

भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने पिछले साल एक अप्रैल को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गजट अधिसूचना में कहा गया है, इसलिए बड़े जनहित में, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26ए के तहत इन एफडीसी के निर्माण, बिक्री या वितरण पर रोक लगाना आवश्यक है। एफडीसी ऐसी दवाएं हैं जिनमें एक या एक से अधिक सक्रिय दवा सामग्री होती है और इसका उपयोग किसी विशेष बीमारी के संकेत के लिए किया जाता है

अपडेटेड Jun 03, 2023 पर 9:35 PM
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केंद्र सरकार ने 3 जून को एक एक्सपर्ट्स कमेटी की सिफारिश पर भारत में 14 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है

केंद्र सरकार ने 3 जून को एक एक्सपर्ट्स कमेटी की सिफारिश पर भारत में 14 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कमेटी की सिफारिश में कहा गया था कि इन दावाओं का कोई भी मेडिकल यूज नहीं है और ऐसी दवाएं लोगों को खरता पहुंचा सकती हैं।

पिछले साल अप्रैल में भेजी गई थी रिपोर्ट

भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने पिछले साल एक अप्रैल को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गजट अधिसूचना में कहा गया है, इसलिए बड़े जनहित में, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26ए के तहत इन एफडीसी के निर्माण, बिक्री या वितरण पर रोक लगाना आवश्यक है। एफडीसी ऐसी दवाएं हैं जिनमें एक या एक से अधिक सक्रिय दवा सामग्री होती है और इसका उपयोग किसी विशेष बीमारी के संकेत के लिए किया जाता है।


क्या कहा गया था रिपोर्ट में

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मरीजों में किसी भी तरह के इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए किसी भी तरह का नियमन या प्रतिबंध उचित नहीं है। अधिसूचना में कहा गया है, इसलिए, धारा 26ए के तहत केवल निषेध की सिफारिश की जाती है। ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क के चीनू श्रीनिवासन ने एफडीसी पर सरकार की कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि वे देश में प्रतिबंधित होने के योग्य हैं। यह सरकार द्वारा एक सही कदम है। दो विशेषज्ञ समितियां (कोकाटे और डॉ नीलिमा क्षीरसागर) हैं जिन्होंने देश में एफडीसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। और भी कई कॉम्बिनेशन हैं, जिनकी कड़ी जांच की जरूरत है। भारत में इन एफडीसी दवाओं की ओवर-द-काउंटर उपलब्धता के बारे में पूछे जाने पर, श्रीनिवासन ने कहा कि देश में ओटीसी दवाएं निर्दिष्ट नहीं हैं।

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पैरासीटामोल को भी किया गया बैन

सरकार द्वारा प्रतिबंधित प्रमुख एफडीसी में से एक में निमेसुलाइड+पैरासिटामोल शामिल है, जिसका उपयोग अक्सर दांत दर्द, कान दर्द, जोड़ों में दर्द, सिरदर्द और मासिक धर्म में ऐंठन जैसी स्थितियों में दर्द से राहत के लिए किया जाता है। इसका उपयोग बुखार के लिए भी किया जाता है। एक और प्रतिबंधित एफडीसी एमोक्सिसिलिन+ ब्रोमहेक्सिन है जो अक्सर निचले श्वसन पथ के संक्रमण के लिए निर्धारित किया जाता है। प्रतिबंधित एफडीसी की सूची में क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और कोडीन भी शामिल हैं जिनका उपयोग एलर्जी या सामान्य सर्दी के कारण होने वाली खांसी, नाक बहने और छींकने के इलाज के लिए किया जाता है। इसी तरह, ब्रोमहेक्सिन, डेक्सट्रोमेथॉर्फ़न और अमोनियम क्लोराइड के प्रतिबंधित संयोजन का उपयोग अक्सर सूखी खांसी के इलाज के लिए किया जाता है।

DCGI द्वारा प्रतिबंधित FDCs

पिछले साल दिसंबर में, आप पंजाब के सांसद हरभजन सिंह के एक सवाल का जवाब देते हुए, सरकार ने कहा कि 2020 से अब तक राज्य नियामकों द्वारा लाइसेंस प्राप्त गैर-अनुमोदित एफडीसी के 36 मामले सामने आए हैं। कुछ राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों (SLAs) द्वारा फिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन (FDCs) सहित नई दवाओं के विनिर्माण लाइसेंस देने के कुछ मामले ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की उचित स्वीकृति के बिना सरकार के संज्ञान में आए थे।

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