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हरियाणा में 21 जून तक राहत के साथ बढ़ा लॉकडाउन, जानिए क्या है खुला क्या है बंद

रेस्टोरेंट और बार (होटल और मॉल समेत) को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 14, 2021 पर 12:36 PM
हरियाणा में 21 जून तक राहत के साथ बढ़ा लॉकडाउन, जानिए क्या है खुला क्या है बंद

हरियाणा में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद में आई गिरावट को देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ पबांदियों में ढील के साथ 21 जून, सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसाल किया है।

हरियाणा में राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसमें दुकानों को खोलने का सम-विषम फार्मूला खत्म कर दिया है। राज्य में अब सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुल सकेंगी।

राज्य सरकार ने एक आदेश में कहा है कि महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा के तहत 21 जून तक लॉकडाउन बढा़या गया है। राज्य में अगले आदेश तक सभी कॉलेज, कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय और प्रशिक्षण संस्थान चाहे सरकारी हों या प्राइवेट सभी बंद रहेंगे।

 

जानिए क्या है खुला, क्या है बंद

- सभी दुकानों को सुबह 9.00 बजे से रात 8.00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।

- मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।

- रेस्टोरेंट और बार (होटल और मॉल समेत) को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, रेगुलर सैनिटाइजेशन और कोविड प्रोटोकॉल का नियमित रूप से पालन करना जरूरी है। होटल, रेस्टोरेंट और फास्ट फूड दुकानों को रात 10 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है।

- धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन इसमें सिर्फ 21 लोगों को एक बार में अंदर जाने की अनुमति दी गई है। इसमें भी शर्त यह है कि सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है।

- कॉरपोरेट ऑफिस को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसमें भी नियमित रूप से सैनिटाइजेशन और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है।

- शादियों और अंतिम अंतिम संस्कार में अधिक से अधिक 21 लोग शामिल हो सकते हैं. बारात या शादी की पार्टी करने की इजाजत नहीं होगी। 

- शादियों और अंतिम संस्कार के अलावा अन्य समारोहों के लिए, मेहमानों की अधिकतम सीमा 50 है। किसी भी कार्यक्रम में 50 से अधिक लोगों के शामिल होने से पहले Deputy Commissioner से अनुमति लेना जरूरी है।

- क्लब हाउस, गोल्फ कोर्स के रेस्टोरेंट और और बार को 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।

- जिम को सुबह 6 से रात 8 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है।

- सभी औद्योगिक इकाइयां कोविड मानकों का पालन करते हुए खोली जा सकेंगी। खेल गतिविधियों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम को खोला जा सकेगा। दर्शकों की अनुमति नहीं होगी।

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