भारत सरकार ने हेलमेट (Helmet) पहनने से जुड़े नियम सख्त कर दिए हैं। नए नियम के तहत ठीक तरीके से हेलमेट नहीं पहनने वाले दोपहिया सवारों पर 2,000 रुपये तक का तत्काल जुर्माना देना पड़ सकता है। सरकार ने बताया कि उसने सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करने के इरादे से मोटर व्हीकल्स एक्ट 1998 में बदलाव किया है।
नए नियम के तहत नीचे दी गई स्थितियों में 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है-
- अगर दोपहिया सवार ने हेलमेट पहना है, लेकिन उसका बकल खुला हुआ है तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
— वहीं अगर हेलमेट पर असली BIS (भारतीय मानक ब्यूरो) मार्का नहीं छपा है, तो भी आप से ₹1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- अगर आप डिफेक्टिव या फिर टूटा हुए हेलमेट पहनते हैं तो यह आपके किसी काम का नहीं है और ट्रैफिक पुलिस इस पर आपका 1000 रुपये का चालान काट सकती है।
- वहीं लाल बत्ती पार करने जैसे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर हेलमेट पहनने के बावजूद 2,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
बच्चों के लिए भी हेलमेट और हार्नेस बेल्ट जरूरी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में रोड सेफ्टी रूल्स को अपडेट करते हुए टू-व्हीलर पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के लिए नए नियम बनाए थे। इसके तहत स्कूटर या बाइक पर बच्चे को ले जाते समय हेलमेट और हार्नेस बेल्ट जरूरी है। इसके अलावा टू-व्हीलर की स्पीड 40 किमी प्रति घंटा से ज्यादा नहीं हो सकती। नए यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीनों के लिए निलंबित किया जा सकता है।
2 साल पहले अनिवार्य हुआ था BIS मार्क हेलमेट
केंद्र सरकार ने 2 साल पहले भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)-प्रमाणित हेलमेट को अनिवार्य किया था. इसके तहत बिना बीआईएस प्रमाणित हेलमेट का निर्माण और बिक्री भी अपराध की श्रेणी में आता है।