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Helmet Fine: अब सही से नहीं पहना हेलमेट या उसपर नहीं छपा है BIS मार्क, तो देना पड़ेगा 2,000 रुपये तक जुर्माना

सरकार ने सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करने के इरादे से मोटर व्हीकल्स एक्ट 1998 में बदलाव किया है, जानिए डिटेल्स

MoneyControl Newsअपडेटेड May 20, 2022 पर 4:51 PM
Helmet Fine: अब सही से नहीं पहना हेलमेट या उसपर नहीं छपा है BIS मार्क, तो देना पड़ेगा 2,000 रुपये तक जुर्माना
भारत सरकार ने दोपहिया चालकों के लिए हेलमेट (Helmet) से जुड़े नियम सख्त कर दिए हैं

भारत सरकार ने हेलमेट (Helmet) पहनने से जुड़े नियम सख्त कर दिए हैं। नए नियम के तहत ठीक तरीके से हेलमेट नहीं पहनने वाले दोपहिया सवारों पर 2,000 रुपये तक का तत्काल जुर्माना देना पड़ सकता है। सरकार ने बताया कि उसने सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करने के इरादे से मोटर व्हीकल्स एक्ट 1998 में बदलाव किया है।

नए नियम के तहत नीचे दी गई स्थितियों में 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है-

- अगर दोपहिया सवार ने हेलमेट पहना है, लेकिन उसका बकल खुला हुआ है तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

— वहीं अगर हेलमेट पर असली BIS (भारतीय मानक ब्यूरो) मार्का नहीं छपा है, तो भी आप से ₹1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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