अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आधार है तो अब आपको आधार कार्ड बनवाने की मशक्कत नहीं करनी होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोमवार को कहा कि अगर कोई आधार कार्ड के जरिए रिटर्न दाखिल करता है तो उन्हें डिपार्टमेंट खुद-ब-खुद पैन कार्ड जारी कर देगा।
इस साल बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यह ऐलान किया था कि अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइन करने के लिए PAN कार्ड अनिवार्य नहीं रहेगा। उन्होंने कहा था कि अब सिर्फ आधार के जरिए भी इनकम टैक्स रिटर्न भरा जा सकता है। लिहाजा अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह फैसला लिया है कि जो लोग आधार से रिटर्न फाइल करेंगे उनका पैन कार्ड ऑटोमैटिक जारी हो जाएगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की 30 अगस्त की अधिसूचना के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आधार का उपयोग कर रिटर्न दाखिल करता है और उसके पास पैन संख्या नहीं है तो यह मान लिया जाएगा कि उसने पैन जारी करने के लिए आवेदन कर दिया है। इसके बाद उसे कोई और दस्तावेज दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। यह नियम एक सितंबर से प्रभावी हो गया है।
अधिसूचना में कहा गया है कि कर विभाग पैन संख्या आवंटित करने के लिए आधार से व्यक्ति की अन्य जनांकिक जानकारी जुटा लेगा।
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