Justice Sanjiv Khanna: जस्टिस संजीव खन्ना होंगे भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश, CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने की सिफारिश

Justice Sanjiv Khanna: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने औपचारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस संजीव खन्ना को अपने उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तावित किया है। केंद्र सरकार को भेजे गए एक पत्र में CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि चूंकि वह 11 नवंबर को पद छोड़ रहे हैं, इसलिए जस्टिस खन्ना उनके उत्तराधिकारी होंगे

अपडेटेड Oct 17, 2024 पर 11:08 AM
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Justice Sanjiv Khanna: चयन होने पर जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे

Justice Sanjiv Khanna: सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने औपचारिक रूप से जस्टिस संजीव खन्ना को अपने उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तावित किया है। केंद्र सरकार को भेजे गए एक पत्र में CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि चूंकि वह 11 नवंबर को पद छोड़ रहे हैं, इसलिए जस्टिस खन्ना उनके उत्तराधिकारी होंगे। सरकार की मंजूरी मिलने पर जस्टिस खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। उनका कार्यकाल छह महीने का है, जो 13 मई, 2025 को समाप्त होगा। उसके बाद वह रिटायर हो जाएंगे।

सरकार ने पिछले शुक्रवार को निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर उनसे प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार अपनी सिफारिश भेजने को कहा था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ दो साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 8 नवंबर को रिटायर होंगे। भारतीय न्यायपालिका में एक प्रमुख व्यक्ति जस्टिस खन्ना ने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में वकील के रूप में नामांकन के बाद से ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

तीस हजारी जिला न्यायालयों में अपने कानूनी करियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने अपनी विशेषज्ञता और समर्पण का प्रदर्शन करते हुए जल्दी ही दिल्ली हाई कोर्ट और विभिन्न न्यायाधिकरणों में प्रवेश किया। 2005 में जस्टिस खन्ना को दिल्ली हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर प्रमोट किया गया। इसके अगले वर्ष वे स्थायी जज बन गए।


12 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने CJI चंद्रचूड़ को पत्र भेजकर उनसे अपने उत्तराधिकारी के नाम का अनुरोध किया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर, 2022 को सीजेआई का पदभार संभाला। परंपरा के अनुसार, कानून मंत्रालय सीजेआई को उनके रिटायर होने से लगभग एक महीने पहले पत्र लिखकर उनके उत्तराधिकारी के नाम की मांग करता है। इसके बाद वर्तमान सीजेआई मंत्रालय को पत्र लिखकर सिफारिश भेजता है।

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संवैधानिक न्यायालयों में जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, सीजेआई के पद पर नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की होनी चाहिए, जिन्हें पद संभालने के लिए उपयुक्त माना जाता है। वर्तमान न्यायाधीश की सिफारिश के बाद सरकार द्वारा जल्द ही जस्टिस खन्ना को 11 नवंबर से अगले सीजेआई के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी करने की उम्मीद है।

Akhilesh

Akhilesh

First Published: Oct 17, 2024 11:06 AM

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