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Karnataka Hijab Row: जब तक CJI नई बेंच नहीं बनाते तब तक हिजाब बैन का क्या होगा? यहां जानें सबकुछ

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों की कक्षाओं में छात्राओं के हिजाब पहनने पर राज्य सरकार के प्रतिबंध लगाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को विभाजित फैसला सुनाया

Translated By: Akhileshअपडेटेड Oct 13, 2022 पर 1:19 PM
Karnataka Hijab Row: जब तक CJI नई बेंच नहीं बनाते तब तक हिजाब बैन का क्या होगा? यहां जानें सबकुछ
कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला तब तक जारी रहेगा, जब तक किसी बड़ी बेंच का फैसला नहीं आ जाता है

Karnataka Hijab Row: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को विभाजित फैसला सुनाया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दीं, जबकि जस्टिट सुधांशु धूलिया ने उन्हें स्वीकार किया।

जस्टिस गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘‘इस मामले में मतभेद हैं।’’ हिजाब प्रतिबंध मामले में विभाजित फैसला होने के कारण जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि मामला उचित दिशा के लिए भारत के चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है।

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पीठ ने खंडित फैसले के मद्देनजर निर्देश दिया कि हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली इन याचिकाओं को एक उचित बड़ी पीठ के गठन के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के समक्ष रखा जाए।

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