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दिल्‍ली-यूपी वाले सावधान! जान लें ये नया ट्रैफिक नियम वरना कटेगा 20 हजार का चालान

नोएडा में ट्रैफिक जाम की परेशानी को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। ट्रैफिक पुलिस ने नोएडा एक्सप्रेसवे को ‘ब्रेकडाउन चालान’ ज़ोन घोषित किया है। अगर कोई इन नए नियम का पालन नहीं करता है तो सिर्फ चालान ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर गाड़ी को जब्त भी किया जा सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 11, 2025 पर 3:29 PM
दिल्‍ली-यूपी वाले सावधान! जान लें ये नया ट्रैफिक नियम वरना कटेगा 20 हजार का चालान
Noida Traffic Update: नोएडा में लागू हो रहा नया ट्रैफिक नियम

Noida Traffic Rule 2025: नोएडा में ट्रैफिक जाम की परेशानी को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। ट्रैफिक पुलिस ने नोएडा एक्सप्रेसवे को ‘ब्रेकडाउन चालान’ ज़ोन घोषित किया है। इसका मतलब है कि अगर कोई वाहन खराब होकर रास्ते में रुकता है और ट्रैफिक में बाधा डालता है, तो उसका चालान किया जाएगा। सिर्फ चालान ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर गाड़ी को जब्त भी किया जा सकता है।

गाड़ी खराब हुई तो 20 हजार तक जुर्माना

यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि नोएडा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियाँ खराब होने से बार-बार ट्रैफिक जाम हो रहा था। यह सड़क नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ती है, जिससे हर दिन करीब 5 लाख लोग सफर करते हैं। पुलिस के मुताबिक यह जुर्माना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 201 के तहत लगेगा, जो ट्रैफिक रोकने पर सजा का प्रावधान करता है। इसमें 5,000 रुपये से 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

‘ब्रेकडाउन चालान’ जोन  घोषित

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