कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में हर महीने हजारों लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश (UP) भी इससे अछूता नहीं हैं। कोविड के कारण मौतों में इजाफा होने से मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) के आवेदन भी बढ़ गए हैं। डेथ सर्टिफिकेट सरकार मृतकों के परिजनों को जारी करती है, जिसमें मृत्यु की वजह, समय और स्थान अंकित होता है। डेथ सर्टिफिकेट मेडिकल बेनिफिट्स, पेंशन और लाइफ इंश्योरेंस क्लेम के लिए जरूरी होता है।
मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नियमानुसार 21 दिन के अंदर आवेदन करना होता है। लकिन कोविड महामारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन डेथ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन की शुरुआत की है। मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के लिए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) के माध्यम से आनलाइन आवेदन करना होता है।
CRS के माध्यम से आनलाइन आवेदन की व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो गई है। अगर मृतक व्यक्ति के परिजन सीआरएस से 21 दिन के अंदर मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए आनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं तो उन्हें कोई अतिरिक्त आवेदन शुल्क नहीं देना होता है। वहीं, 21 से 30 दिनों के बीच आवेदन करने की स्थिति में रजिस्ट्रेशन के लिए 2 से 10 रुपये लेट फाइन देना होगा।
ऐसे करें ऑनलाइन डेथ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन
• सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट http://e-nagarsewaup.gov.in पर जाएं। इसके बाद Citizen Services टैब में Citizen Login पर क्लिक करें।
• इसके बाद New Registration के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद मांगी गई सभी जानकारियां भरें।
• रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद दोबार लॉगइन करें और डेथ सर्टिफिकेट (Death Certificate) के लिए अप्लाई करने के लिंक पर क्लिक करें।
• इसके बाद मांगी गई सभी जानकारियां भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें। इसमें आपको पहचान पत्र की फोटोकॉपी, मृतक का पासपोर्ट साइज फोटो, प्रूफ ऑफ डेथ आदि अपलोड करना होता है।
• इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर acknowledgment का SMS आता है। इसके बाद आवेदन का शुल्क ऑनलाइन जमा करें।
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