Pan-Aadhar Link: सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी है, जिन लोगों ने अब तक ऐसा नहीं किया है उनका पैन कार्ड 30 जून तक चालू रहेगा। हालांकि, 30 जून के बाद पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद कई सर्विस के साथ लोगों को कर्ज नहीं मिल पाएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank) ने अपने यूजर्स को कहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक पैन और आधार को 30 जून तक लिंक करना होगा। ऐसा नहीं होने पर कोई भी नया लोन नहीं मिलेगा।
इसके अलावा 30 जून तक पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर कई अन्य सर्विस बंद हो जाएगी
1) कोई भी व्यक्ति निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल कर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
2) पेंडिंग रिटर्न्स को प्रोसेस नहीं किया जाएगा। लंबित विवरणियों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी
3) पैन के ऑपरेटिव नहीं होने पर पेंडिंग रिफंड जारी नहीं किया जाएगा।
4) पैन निष्क्रिय होने के बाद अगर रिटर्न में कोई परेशानी आती है तो उस पर कार्यवाही पूरी नहीं की जा सकती है।
5) पैन के निष्क्रिय हो जाने पर टैक्स ज्याद दर पर काटा जाएगा।
सीबीडीटी के सर्कुलर के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो यह माना जाएगा कि उसने स्थायी खाता संख्या (PAN) यानी पैन नंबर नहीं दिया है।
सीबीडीटी ने यह भी कहा कि यदि पैन और आधार को लिंक नहीं किया गया है, तो टैक्सपेयर्स को बैंकों और अन्य फाइनेंशियल पोर्टल पर परेशानी हो सकती है क्योंकि पैन से कई KYC से जुड़े कई काम नहीं कर पाएंगे।