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Assembly Elections 2023: 7 नवंबर से 30 नवंबर की शाम तक एग्जिट पोल पर चुनाव आयोग की रोक, जानें क्या होता है ये सर्वे

Assembly Elections 2023: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में दो चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को मतदान होगा। मिजोरम (Mizoram) में 7 नवंबर, मध्य प्रदेश (MP) में 17 नवंबर, राजस्थान (Rajasthan) में 25 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा। चुनावी कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए, चुनाव आयोग ने कहा कि "कोई भी व्यक्ति जो इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है

Shubham Sharmaअपडेटेड Nov 01, 2023 पर 2:38 PM
Assembly Elections 2023: 7 नवंबर से 30 नवंबर की शाम तक एग्जिट पोल पर चुनाव आयोग की रोक, जानें क्या होता है ये सर्वे
Assembly Elections 2023: 7 नवंबर की सुबह 7 बजे से 30 नवंबर की शाम 6.30 बजे तक एग्जिट पोल पर रोक

Assembly Elections 2023: चुनाव आयोग (EC) ने मंगलवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर 7 नवंबर की सुबह 7 बजे से 30 नवंबर की शाम 6.30 बजे तक एग्जिट पोल (Exit Poll) दिखाने, छापने और उनके प्रचार पर रोक लगा दी है। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) होने हैं और उसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में दो चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को मतदान होगा। मिजोरम (Mizoram) में 7 नवंबर, मध्य प्रदेश (MP) में 17 नवंबर, राजस्थान (Rajasthan) में 25 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा।

चुनावी कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए, चुनाव आयोग ने कहा कि "कोई भी व्यक्ति जो इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।"

इसने 7 नवंबर, 2023 (मंगलवार) को सुबह 7:00 बजे से 30 नवंबर, 2023 (गुरुवार) को शाम 6.30 बजे के बीच के समय को उस अवधि के रूप में माना गया है, जिसके दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रसार के जरिए नागालैंड के उपचुनाव और पांच विधानसभा के चुनावों से जुड़े कैसे भी एग्जिट पोल करने और प्रकाशित करने या प्रचारित करने पर रोक होगी।

क्या होता है एग्जिट पोल?

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