उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत अब विवाहित बेटियां भी अनुकंपा नौकरी की हकदार होंगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं के हितों मुद्देनजर यह बड़ा फैसला किया है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत अब विवाहित बेटियां भी अनुकंपा नौकरी की हकदार होंगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं के हितों मुद्देनजर यह बड़ा फैसला किया है।
इस मतलब ये है कि अब अगर किसी सरकारी कर्मचारी की उसकी सर्विस के दौरान मौत होती है तो उसकी शादीशुदा बेटी को योजना का लाभार्थी माना जाएगा। अब यूपी सरकार अनुकंपा नियुक्ति के रूप में विवाहित पुत्रियों को भी नौकरी का अधिकार देने जा रही है।
इससे ये जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश में सेवा काल के दौरान मरने वाले सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली में 12वें संशोधन को मंजूरी मिल गई है। बता दें कि अब तक किसी राज्य कर्मचारी की मौत के बाद उसके पति-पत्नी, बेटे और अविवाहित बेटी को ही अनुकंपा का लाभ मिलता था। लेकिन राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सेवा कार्य में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती की नियमावली 1974 के नियम 2 (ग) 3 में संशोधन कर दिया है जिसके अनुसार मृत कर्मचारी के परिजनों में विवाहित बेटी को भी गिना जाएगा।
एबीपी में छपी खबर के मुताबिक इस मामले में उच्च न्यायालय में एक आवेदन दिया गया था जिसके बाद कोर्ट ने सरकार को संशोधन का आदेश दिया था। इसी के बाद कार्मिक मंत्रालय के प्रस्ताव के बाद कैबिनेट द्वारा इसे मान लिया गया है।
यूपी सरकार की सेवा नियमावली के मुताबिक सरकारी कर्मी का यदि उसकी सर्विस अवधि के दौरान स्वर्गवास हो जाता है तो उसके बाद मौजूद परिजनों में से किसी एक व्यक्ति को उसके स्थान पर नौकरी दिए जाने का प्रावधान है।
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