Delhi Services Bill: लोकसभा में मंगलवार को विवादास्पद 'राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023' पेश कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक को संसद में पेश किया। यह बिल पारित होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण को लेकर लाए गए अध्यादेश का स्थान लेगा। यह विधेयक कानून बनने के बाद उपराज्यपाल (LG) को यह अधिकार प्रदान करेगा कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग में अंतिम निर्णय उनका ही होगा। कैबिनेट ने 25 जुलाई को इस विधेयक को मंजूरी दी थी। विधेयक को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार और केंद्र के बीच तनातनी है।
